डिफॉल्ट जमानत का अधिकार "उसी समय" चार्जशीट दाखिल करने से समाप्त नहीं होता : मद्रास हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
20 Dec 2021 1:38 PM IST
एक प्रासंगिक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने वैधानिक प्रावधानों और मिसालों में गहराई से विचार किया है जो सीआरपीसी की धारा 167 (2) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 (ए) (4) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के चार कोनों को निर्धारित करते हैं।
इस प्रकार, अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट किया है।
न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने माना है कि बाद में या यहां तक कि एक साथ ही चार्जशीट दाखिल करने से कोई आरोपी सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने से वंचित नहीं हो जाता है।
पीठ ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जिन मामलों में सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत याचिका और चार्जशीट एक ही दिन दायर किए जा रहे हैं, तो जमानत याचिका या चार्जशीट दाखिल करने का समय निर्णायक कारक है और यदि चार्जशीट जमानत याचिका के लिए पहले दायर की जाती है, तो आरोपी वैधानिक जमानत पाने का हकदार नहीं है या मामले में, यदि चार्जशीट ट दाखिल से पहले जमानत याचिका दायर की जाती है, तो जमानत आवेदन को अनुमति देनी होगी।
यह स्पष्ट किया गया है कि जांच एजेंसी को 60 दिन, 90 दिन (सीआरपीसी में उल्लिखित) या 180 दिन (एनडीपीएस अधिनियम में उल्लिखित) की समाप्ति से "पहले" चार्जशीट दाखिल करनी होगी, जैसा भी मामला हो, अगर उन्हें 60 या 90 या 180 दिनों की निर्धारित अवधि से परे अभियुक्त की हिरासत की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा,
"यदि आरोप पत्र 61 वें या 91 वें या 181 वें दिन, जैसा भी मामला हो, उसी दिन जमानत याचिका दायर करने से पहले दायर की जाती है, चार्जशीट से अर्जित अधिकार को पराजित नहीं किया जाएगा और यदि ऐसी व्याख्या नहीं दी जाती है, तो यह एक प्रस्ताव की ओर ले जाएगा कि जांच एजेंसी 61वें या 91वें या 181वें दिन, जैसा भी मामला हो, चार्जशीट दायर कर सकती है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में रख सकती है।"
पृष्ठभूमि
इस मामले में याचिकाकर्ता एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी है। डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उसके आवेदन को निचली अदालत ने अपराध की गंभीरता, अभियोजन पक्ष पर गंभीर आपत्तियों और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री को देखते हुए खारिज कर दिया था। यह भी नोट किया गया था कि चार्जशीट उसी दिन दायर की गई थी जिस दिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन पूर्व को समय से पहले जांच एजेंसी द्वारा दायर किया गया था।
अभियुक्त का वैधानिक जमानत का अधिकार और अभियोजन द्वारा साथ ही चार्जशीट दाखिल करने का प्रभाव
मुख्य रूप से एम रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशक, और बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि यदि वास्तविक दंड विधियों और प्रक्रियात्मक कानून के निर्माण के संबंध में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो व्याख्या जो अभियुक्त के अधिकारों के संरक्षण की ओर झुकती है। यह दृष्टिकोण "व्यक्तिगत आरोपी और राज्य मशीनरी के बीच सर्वव्यापी शक्ति असमानता" के प्रकाश में है।
प्रक्रियात्मक कानून की व्याख्या करते समय, कुछ उचित समय सीमा होनी चाहिए, चाहे वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत हो या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधान, आरोपी को समय की समाप्ति पर वैधानिक जमानत के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, अदालत ने कहा।
अदालत ने आदेश में कहा,
"तमिलनाडु में, सभी अदालतें आमतौर पर सुबह 10.30 बजे बैठती हैं। अगर जांच एजेंसी सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, अगले दिन सुबह 10.30 बजे तक चार्जशीट दाखिल करती है, क्या हम कह सकते हैं कि आरोपी ने बाद में उसी दिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर करने का अधिकार खो दिया है?मेरे विचार से, अभियुक्त पूरे दिन डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिस पर, वैधानिक जमानत को लागू करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब जांच एजेंसी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन आरोपी एक साथ डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का भी आह्वान करता है, तो चार्जशीट दाखिल करने का समय वैधानिक जमानत पर निर्णय लेने के लिए एक प्रासंगिक मानदंड के रूप में नहीं माना जा सकता है।।
संजय दत्त बनाम सीबीआई के माध्यम से राज्य (1994) 5 SCC 410 मामले में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए, जिस क्षण ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। 1994 के फैसले के अनुसार, यदि अभियुक्त ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा चार्जशीट या अतिरिक्त शिकायत दायर करने के बाद कार्यवाही के बाद के चरण में उक्त अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है।
संजय दत्त मामले में निर्धारित एहतियाती सिद्धांत के बारे में, अदालत ने स्पष्ट किया:
"... एम रवींद्रन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रा का हवाला देते हुए, माना है कि संजय दत्त के मामले में संविधान पीठ के फैसले की व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसका मतलब यह है कि यहां तक कि जहां आरोपी ने धारा 167 (2) के तहत अपने अधिकार का तुरंत प्रयोग किया है और जमानत की इच्छा का, अपना संकेत दिया है उसे अपने आवेदन पर निर्णय लेने में देरी या इसकी गलत अस्वीकृति के कारण जमानत से वंचित किया जा सकता है। न ही उसे पुलिस रिपोर्ट या अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने में अभियोजन पक्ष के छल के कारण हिरासत में रखा जा सकता है, जिस दिन जमानत आवेदन दायर किया गया था।"
क्या सीआरपीसी की धारा 167 (2) या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 (ए) (4) के तहत परिकल्पित समय अवधि की गणना के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 लागू की जा सकती है?
अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया था कि चार्जशीट दाखिल करने में देरी, यानी 18 अक्टूबर को, दशहरा महोत्सव के कारण 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अदालत की बीच की छुट्टियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उनका तर्क था कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 अभियोजन पक्ष को अगले कार्य दिवस पर चार्जशीट करने की अनुमति देती है, जिस तारीख को चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि छुट्टी पर समाप्त हो गई थी।
सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसी छूट तब दी जाएगी जब "किसी भी कार्य या कार्यवाही को किसी निश्चित दिन या निर्धारित अवधि के भीतर किसी न्यायालय या कार्यालय में निर्देशित या करने की अनुमति दी जाती है।"
अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत निर्धारित अवधि छुट्टी पर समाप्त होने पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी पर धारा 10 लागू होगी।
पॉवेल नवा ओगेची बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1986) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जो महाराष्ट्र राज्य बनाम शरद बनाम सारदा (1982) में बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले फैसले से सहमत थे, अदालत ने नकारात्मक जवाब दिया।
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा भरोसा किए गए दो निर्णयों में निष्कर्ष निकाला था कि धारा 10 "मानती है कि अस्तित्व में एक सकारात्मक कार्य किया जाना चाहिए, और जिसके प्रदर्शन के लिए, कानून द्वारा निर्धारित अवधि अस्तित्व में है।"
अदालत ने कहा,
"यह उल्लेख करना उचित है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता चार्जशीट दाखिल के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं करती है और सीआरपीसी की धारा 167 (2) निहितार्थ द्वारा भी सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं करती है। जांच एजेंसी निश्चित रूप से है 60 या 90 या 180 दिनों की समाप्ति के बाद भी, जैसा भी मामला हो, चार्जशीट दाखिल करने की हकदार हैं, लेकिन उन्हें धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत निर्धारित अवधि से परे हिरासत बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होगा। "
इस संदर्भ में, अदालत ने एस कासी बनाम राज्य में पुलिस निरीक्षक, समयनल्लूर पुलिस स्टेशन, मदुरै जिला (2020) के माध्यम से शीर्ष अदालत के आदेश का भी उल्लेख किया, जहां यह स्पष्ट किया गया था कि "धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का अक्षम्य अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और जमानत के उक्त अधिकार को महामारी की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है।"
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए स्वत: संज्ञान लेने वाली याचिका में पिछले आदेश का जांच एजेंसियों द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यह जांच एजेंसियों को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा।
वैधानिक जमानत का फैसला करते समय योग्यता में जाने की कोई शक्ति नहीं
हाईकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय संबंधित लोक अभियोजक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है और यह विचार करने के लिए भी कि क्या अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है और यदि न्यायालय ऐसे अवयवों के अस्तित्व से संतुष्ट है, तो न्यायालय को आरोपी को तुरंत जमानत पर रिहा करना होगा।
पीठ ने यह जोड़ा,
"... जमानत अदालत के पास, वैधानिक जमानत के लिए याचिका पर विचार करते हुए, मामले की योग्यता में जाने और यह देखने के लिए कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है कि नियमित जमानत देने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध है या नहीं।"
तदनुसार, अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 आर/डब्ल्यू 439 के तहत दायर आपराधिक मूल याचिका को अनुमति दी गई थी। ईसी और एनडीपीएस अधिनियम मामलों के प्रमुख सत्र न्यायाधीश, मदुरै के आदेश को रद्द कर दिया गया था। बांड के निष्पादन और अन्य जमानत शर्तों का पालन करने पर आरोपी को वैधानिक जमानत दी गई थी।
याचिकाकर्ता आरोपी की ओर से अधिवक्ता जी करुप्पासामी पांडियन पेश हुए। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त लोक अभियोजक एडवोकेट आर मीनाक्षी सुंदरम ने किया।
केस: के मुथुइरुल बनाम पुलिस निरीक्षक
केस नंबर: सीआरएल ओपी (एमडी)। 18273/ 2021
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