आरोपी की याचिका पर सुनवाई से पहले ही यदि आरोप तय करने का आदेश हो जाता है तो इससे सीआरपीसी की धारा 240 का उद्देश्य विफल होगा : केरल हाईकोर्ट

Shahadat

12 Sep 2022 12:28 PM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 240 के तहत कार्यवाही आदेश में आरोप तय करने पर समाप्त होती है, जब आरोपी की याचिका को संहिता की धारा 240 की उप-धारा (2) के अनुसार सुनवाई के लिए लिया जाता है।

    जस्टिस के. बाबू ने कहा,

    "अगर सीआरपीसी की धारा 240 की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि आरोपी की याचिका लेने से पहले ही आरोप तय करने का आदेश हो जाता है तो यह सीआरपीसी की धारा 240 की उप-धारा (2) के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।"

    इसमें संशोधन याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया। अंतिम रिपोर्ट को पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा तीन आपराधिक विविध मामलों में हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे 15 फरवरी, 2022 के सामान्य आदेश द्वारा निपटाया गया था।

    उक्त आदेश के अनुसार, मामलों को बंद किया जाना है, "अगर आरोप तय नहीं किए जाते हैं तो बिना किसी तर्क के योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष आरोप मुक्त करने का अधिकार है।"

    इसके बाद पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा सीबीआई विशेष न्यायालय (निम्न न्यायालय) के समक्ष आरोप मुक्त करने की मांग करते हुए आपराधिक विविध याचिकाएं दायर की गईं। हालांकि, इस याचिका को निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप पहले ही 31 जनवरी, 2022 को तय किए जा चुके हैं। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है। इस आदेश को वर्तमान मामले में चुनौती दी गई।

    पुनर्विचार याचिकाकर्ता के वकील वी.ए. जॉनसन ने तर्क दिया कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 240 के तहत निचली अदालत की कार्यवाही आरोप तय करने के आदेश में समाप्त नहीं हुई, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाकर्ता की याचिका नहीं ली गई। यह तर्क दिया गया कि आरोप तय करने की प्रक्रिया आरोपी की याचिका पर विचार किए जाने के बाद ही पूरी हुई।

    प्रतिवादी की ओर से वकील लोक अभियोजक रेखा एस., विशेष लोक अभियोजक राजेश ए, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल मनु एस और केंद्र सरकार के वकील सुविन आर मेनन द्वारा यह तर्क दिया गया कि पहले भाग के बाद से सीआरपीसी की धारा 240 की धारा 240 पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो बचा है, वह केवल आरोपी की याचिका की रिकॉर्डिंग है, जो केवल औपचारिकता है, जिसमें आरोपी से पूछा जाता है कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी है या नहीं।

    यह तर्क दिया गया कि एक बार न्यायालय द्वारा आरोप तय करने का निर्णय लेने के बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार लिखित रूप में आरोप तैयार किया गया। सीआरपीसी की धारा 240(2) में परिकल्पित प्रक्रिया, अभियुक्त को आरोप को पढ़ने और समझाने और उससे यह पूछने पर कि क्या वह आरोप के अनुसार अपराधों के लिए दोषी है। आगे यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 240(2) में 'तब' शब्द ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरोप तय करने की प्रक्रिया केवल सीआरपीसी की धारा 240(1) तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता को लगाए गए आरोपों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

    कोर्ट ने वर्तमान मामले में पाया कि सीआरपीसी की धारा 239 और 240 के तहत कार्यवाही को एक साथ पढ़ा जाना है और कोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके सामने रखे गए दस्तावेजों पर विचार करता है। सा ही इस तरह की जांच करता है कि इस संबंध में पीड़ित पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर मिले। इसमें कहा गया कि अगर अदालत आरोपों को निराधार मानती है तो सीआरपीसी की धारा 239 के तहत डिस्चार्ज का आदेश पारित किया जाएगा, जबकि अगर यह राय है कि आरोपी ने अपराध किया तो अदालत आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 240 के तहत मामला दर्ज का आदेश पारित करेगी।

    "सीआरपीसी की धारा 240 का उपयोग करते समय उप-धारा (1) और (2) को साथ पढ़ा जाए। सीआरपीसी की धारा 240 में कार्यवाही आदेश निर्धारण आरोप में समाप्त होती है जब आरोप को पढ़ा और समझाया जाता है। आरोपी की दलील है कि क्या वह अपराध के लिए दोषी है या मुकदमा चलाने का दावा करता है।"

    वर्तमान मामले में यह पाया गया कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता की याचिका 31.01.2022 को दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि उक्त तिथि पर कार्यवाही आरोप तय करने के आदेश में समाप्त नहीं हुई।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई सार्थक अवसर प्रदान नहीं किया गया, जैसा कि निचली न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 239 और 240 में प्रदान किया गया है।

    चूंकि वर्तमान न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाकर्ता को निम्न न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने का अवसर दिया, यदि आरोप तय नहीं किए गए और तथ्यात्मक परिस्थितियों से पता चला है कि यह मामला है तो पुनर्विचार याचिकाकर्ता को निम्न न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने का हकदार माना गया। निचली अदालत को आदेश की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर इस संबंध में उसके समक्ष दायर की गई याचिकाओं को निपटाने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: रंजीत पन्नाकल बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: लाइव लॉ (केरल) 482/2022

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