सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का दुर्लभतम मामलों में कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

13 May 2022 6:19 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट 

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका से निपटने के दौरान सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों का कम से कम और दुर्लभतम मामलों में उपयोग करने की आवश्यकता है।

    जस्टिस संजय कुमार मेधी ने टिप्पणी करते हुए कहा:

    "भजन लाल (सुप्रा) के उक्त मामले को समग्र रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलेगा कि एफआईआर रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम और दुर्लभतम मामलों में किया जाना है। झूठे और कष्टप्रद आरोपों के लिए कानून में उपलब्ध उपचार हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने के लिए उक्त निर्णय में भी प्रकाश डाला गया है।"

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे सीआरपीसी कहा जाता है) की धारा 482 द्वारा इस न्यायालय को प्रदान की गई असाधारण शक्तियों को 14 nos. द्वारा संयुक्त रूप से दायर इस याचिका द्वारा लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी) / 420 / 409 / 467 / 468 / 471 सपठित धारा 7/7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 के तहत दिनांक 20.09.2021 में पटचरकुची पुलिस स्टेशन मामला नंबर 479/2021 में दर्ज एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना की।

    चुनौती का मुख्य आधार यह है कि एफआईआर प्रथम दृष्टया अपराध के अवयवों का खुलासा नहीं करती है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं की गई। उन्होंने इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया। इस फैसले में कहा गया कि भूमि दलाल के रूप में कार्य करना प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है।

    याचिकाकर्ता व्यवसायी है। हालांकि याचिका के पैराग्राफ दो में कहा गया कि "याचिकाकर्ता नंबर 15" सरकारी कर्मचारी है। हालांकि पक्षकारों की सरणी में ऐसा कोई याचिकाकर्ता नंबर नहीं है। बहरहाल, आईपीसी की धारा 120 (बी) / 420 / 409 / 467 / 468 / 471 सपठित धारा 7/7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 के तहत दर्ज एफआईआर दिनांक 20.09.2021 के संबंध में याचिका दायर की गई है।

    याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि उपायुक्त, बजली ने पुलिस अधीक्षक, बजली को दिनांक 20.09.2021 को पत्र जारी कर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता बजली जिलों में भूमि लेनदेन में शामिल हैं। उक्त पत्र को पटाचरकुची पीएस को अग्रेषित किया गया जिससे वर्तमान मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं को 20.09.2021 को गिरफ्तार किया गया और विशेष न्यायाधीश, असम ने दिनांक 22.09.2021 के आदेश के माध्यम से कुछ याचिकाकर्ताओं को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

    उक्त आदेश दिनांक 22.09.2021 कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती का विषय है, जिन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक याचिकाओं को प्राथमिकता दी है।

    याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि दिनांक 24.09.2021 के आदेश द्वारा केस डायरी की मांग करते समय अवलोकन किया गया कि हालांकि कानून के उक्त प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अपराध के किसी भी घटक का प्रथम दृष्टया खुलासा करने के लिए एफआईआर और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया नहीं है।

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि भूमि की दलाली जैसे, आईपीसी या पीसी अधिनियम के तहत अपराध नहीं बन सकती, जब तक कि यह आपराधिक प्रकृति की कुछ गतिविधियों से जुड़ा न हो। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में जमानत याचिका भी दायर की और तदनुसार आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा आपराधिक याचिका को बंद कर दिया गया।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका की जांच के समय आवश्यक विचार के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

    उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है जो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपलब्ध सामग्री के आधार पर जमानत देने के लिए आवश्यक है, वह भी एफआईआर के स्तर पर। हालांकि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय स्थिति में नहीं होगा कि कोई आरोप नहीं लगाया गया।

    न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर को कानूनी और तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ नहीं होने के कारण हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और जुर्माना अवार्ड सहित कुछ तकनीकी आधारों पर केवल जांच में हस्तक्षेप किया था।

    अदालत ने यह भी देखा कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए विभिन्न मानदंडों की आवश्यकता होती है।

    उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय का विचार था कि वर्तमान सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण मामला नहीं बनाया गया था।

    तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट एमआर बोरा ने किया।

    केस शीर्षक: अपूर्वा के.आर. चौधरी और 13 अन्य बनाम असम राज्य और अन्य

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