[पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट] हिरासतकर्ता प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में दो महीने से अधिक का समय लगाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई के आदेश दिए

Avanish Pathak

24 Feb 2023 1:09 PM GMT

  • [पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट] हिरासतकर्ता प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में दो महीने से अधिक का समय लगाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई के आदेश दिए

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रिवेंशन ऑफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3 (1) के तहत एक हिरासत आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि हिरासतकर्ता प्राधिकरण ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का निस्तारण करने में ढाई महीने से अधिक समय ‌लिया।

    जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा,

    "मौजूदा मामले में, हमने देखा है कि भले ही हम उस अवधि को निकाल दें, जितने दिनों के लिए रिकॉर्ड एडवाइजरी बोर्ड को भेजे गए थे, हिरासत कर्ता प्राधिकरण ने अभ्यावेदन का निस्तारण करने में ढाई महीने से अधिक का समय लिया और एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया कि बारपेटा पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें एक माह से अधिक का समय लग गया। भले ही रिपोर्ट में एक महीने से अधिक का समय लगा हो, फिर भी डेढ़ महीने का विलंब अस्पष्टीकृत है।"

    याचिकाकर्ता को असम गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव की ओर से 16.03.2022 को दिए गए आदेश के जरिए पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत कथित रूप से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में शामिल होने और उक्त कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने के लिए हिरासत में लिया गया था।

    रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने विवादित निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि अनुमेय सीमा से परे अभ्यावेदन के निस्तारण में देरी हुई थी।

    आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसके पास चार अधिकारियों - हिरासतकर्ता प्राधिकरण, राज्य सरकार, सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार के अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व पेश करने का अधिकार है।

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से 18.04.2022 को किए गए अभ्यावेदन का निस्तारण तीन महीने की अवधि के बाद किया गया था।

    असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त और सचिव ने पुलिस अधीक्षक, बारपेटा से एक रिपोर्ट मांगी थी और अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने में एक महीने से अधिक का समय लगा पुलिस का।

    अदालत ने माना कि अभी भी ढाई महीने से अधिक की अवधि अस्पष्टीकृत है, जिसके बारे में केवल एक एक स्पष्टीकरण दिया गया कि पुलिस अधीक्षक, बारपेटा की रिपोर्ट मांगी गई थी और इसे प्राप्त करने में एक महीने से अधिक का समय लगा।

    अदालत ने रशीद कपाड़िया बनाम मेधा गाडगिल और अन्य (2012) 11 एससीसी 745 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि जब निवारक हिरासत के तहत एक बंदी प्रतिनिधित्व पेश करता है, तो संबंधित प्राधिकरण को इस पर जितनी जल्दी हो सके विचार करना चा‌हिए, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और प्रतिनिधित्व पर विचार करने में किसी भी अनुचित और अस्वीकार्य देरी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निरंतर हिरासत के लिए घातक माना जाएगा।

    कोर्ट ने कहा

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रशीद कापडिया (सुप्रा) में निर्धारित प्रस्ताव का पालन करते हुए अभ्यावेदन के निस्तारण में लगभग ढाई महीने की देरी के लिए ऊपर बताए गए कारण को अस्वीकार्य पाया है। तदनुसार, अदालत ने हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: बाबुल अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 5 अन्य

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