मजिस्ट्रेट को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 Nov 2023 12:04 PM GMT

  • मजिस्ट्रेट को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय एक स्पष्ट आदेश (Speaking Order) पारित करना आवश्यक है।

    धारा 143ए(2) का अवलोकन करते हुए, जिसमें कहा गया है कि चेक के अनादरण के मामले की सुनवाई करते समय अदालत अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है, जो चेक राशि के 1% से लेकर चेक राशि के 20% तक हो सकता है, जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अदालत रकम तय करते समय कारण बताने के लिए बाध्य होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर किसी अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 143ए(2) में निर्धारित अधिकतम सीमा का आदेश देने का फैसला किया है, जहां तक ​​अंतरिम मुआवजे का सवाल है, तो इसके लिए कारण बताना अदालत का कर्तव्य है। इसी तरह यदि विद्वान मजिस्ट्रेट चेक राशि का 1% या चेक राशि का 2% या 3%, जैसा भी मामला हो, का अंतरिम मुआवजा दे रहे हैं तो कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। अंतरिम मुआवजे के रूप में आदेशित की जाने वाली राशि निर्धारित करने का विवेक विद्वान मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। जब अदालत को विवेकाधिकार दिया जाता है तो इसका निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से ऐसे मामले में सकारक आदेश आवश्यक है, जहां एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत निर्धारित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम मुआवजे का अधिकतम 20% का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार, यदि आदेशित अंतरिम मुआवजा चेक राशि के 20% से कम है तो भी कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए।"

    मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसके संबंध में कुल राशि 37 लाख रुपये तय की गई थी। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता और पहले प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक, याचिकाकर्ता ने पहले प्रतिवादी के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया था।

    प्रथम प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 9 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा की और 10 लाख रुपये के दो और 8 लाख रुपये के एक चेक जारी किए। हालांकि, यह आरोप लगाया गया कि धन की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए। मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को 28 लाख रुपये का 20% अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो जारी किए गए तीनों चेक की कुल राशि है।

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए वर्तमान याचिका दायर की कि मजिस्ट्रेट ने एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत आदेश पारित करने से पहले मामले पर विस्तार से विचार नहीं किया था। पहले प्रतिवादी ने तर्क का प्रतिवाद करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 143ए के तहत अंतरिम मुआवजे का निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट की ओर से कोई सकारक आदेश देना आवश्यक नहीं था।

    एनआई अधिनियम की धारा 143ए का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि निर्णय लिया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या चेक राशि का 20% भुगतान करने का आदेश बिना कारण बताए जारी किया जा सकता है।

    उपरोक्त प्रावधान के विश्लेषण के साथ-साथ नजीर अहमद चोपन बनाम अब्दुल रहमान चोपन (2020) में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर न्यायालय की सुविचारित राय थी कि मजिस्ट्रेट को अंतरिम मुआवजे के रूप में एक विशिष्ट मात्रा तय करने के कारण के बारे में स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।

    इस प्रकार, यह पाते हुए कि अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20% तय करते समय मजिस्ट्रेट की ओर से कोई कारण नहीं दिया गया था, कोर्ट ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और मामले पर मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 691

    केस टाइटलः फैज़ल अब्दुल समद बनाम एएन शशिधरन और अन्य।

    केस नंबर: Crl.M.C. No. 8132 of 2023

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