मजिस्ट्रेट ने जिरह के आदेश को केवल इस‌लिए रद्द कर दिया कि आरोपी का वकील पेश नहीं हो सका, यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 May 2023 2:28 PM GMT

  • मजिस्ट्रेट ने जिरह के आदेश को केवल इस‌लिए रद्द कर दिया कि आरोपी का वकील पेश नहीं हो सका, यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुछ गवाहों की जिरह की अनुमति का आदेश दिया था, हालांकि उन्होंने आदेश को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया था कि जिस दिन गवाहों की जांच की गई, उस दिन अभियुक्तों के वकील उपस्थित नहीं हो सके।

    यह देखते हुए कि उत्तर परावुर स्थित जेएफसीएम कोर्ट का आदेश अनुचित था, जस्टिस सीएस डायस की सिंगल जज बेंच ने कहा,

    "मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, मेरा निश्चित मत है कि निचली अदालत ने अपना मस्तिष्‍क और विवेक का प्रयोग करते हुए और यह मानते हुए कि घायल और घटना के गवाहों की जांच की उसी दिन की जाए, केवल इस कारण से उक्त आदेश को रद्द करना अनुचित था कि जिस दिन गवाहों की जांच की गई थी उस दिन याचिकाकर्ता के वकील अनुपस्थित थे।

    यह इस तथ्य के अतिरिक्त है निचली अदालत ने सीडब्ल्यू 1 से 4, जो नीचे की अदालत में मौजूद थे और उन्हें असुविधा हो रही थी, के खर्चों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता पर 4,000/- रुपये का जुर्माना लगाया था।"

    याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 324, 323, 326 और 294 (बी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन गवाह एक की परीक्षा के बाद, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 242 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसे घटना के सभी गवाहों की मुख्य परीक्षा एक सा‌थ दर्ज करने की अनुमति दी गई।

    आवेदन को निचली अदालत ने मंजूर कर लिया। हालांकि, जिस दिन मुकदमे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था, उस दिन याचिकाकर्ता का वकील उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि वह किसी अन्य अदालत में लगा हुआ था। इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता पर दो गवाहों को उनकी दिन की लागत के रूप में भुगतान करने के लिए 4,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, और याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। ('अनुलग्नक 4 आदेश' देखें)।

    उसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह याचिका दाखिल की है।

    एडवोकेट सीपी उदयभानु और एडवोकेट नवनीत एन नाथ ने दलील दी कि आपराधिक अदालत की ओर से एक बाद एक आदेश पारित होने के बाद, यह फंक्टस ऑफ़िसियो बन जाता है और इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित अनुलग्नक 4 आदेश कानून में गलत और अस्थिर है, और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

    उक्त दलीलों के मद्देनजर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश जारी करने में अपने अधिकार को पार कर लिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार, मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग करने का इच्छुक हूं, ताकि अनुलग्नक-4 आदेश को इस हद तक रद्द किया जा सके, जिस हद तक उसने अनुलग्नक-2 आदेश (पूर्व आदेश) को रद्द कर दिया है।"

    न्यायालय ने इस प्रकार पिछले आदेश को रद्द करने सीमा तक आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट कोर्ट को फाइल में वापस बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ‌निचली अदालत उस तारीख को तय करे, जिस दिन गवाहों की जांच की जाएगी, और कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को उक्त तारीख पर गवाहों से जिरह करनी होगी।

    केस टाइटल: पेट्रो डेविड बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 225


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