मद्रास हाईकोर्ट 14 जून से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कामकाज करेगा

LiveLaw News Network

11 Jun 2021 5:13 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट 14 जून से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कामकाज करेगा

    मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार (10 जून) को COVID-19 मामलों की हालिया वृद्धि को देखते हुए निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच और मदुरै पीठ में मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से होगी।

    सभी अधिवक्ताओं/पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे सोमवार (14 जून) से अगले आदेश तक केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों।

    हालाँकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक हो तो राज्य और केंद्र सरकार के विधि अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सरकारी वकील की फिजिकल उपस्थिति को COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के अधीन अनुमति दी जाती है।

    हाईकोर्ट परिसर के अंदर अन्य सभी अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों, वादियों और पक्षकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

    इसके अलावा, सभी लॉ चैंबर और बार एसोसिएशन पुस्तकालय बंद रहेंगे और अधिवक्ताओं को अपने केस के कागजात और अन्य आवश्यक चीजें अपने संबंधित कक्षों से शनिवार (12 जून, 2021) को दोपहर 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है।

    12 जून, 2021 को लॉयर्स चैंबर्स सहित पूरे परिसर का व्यापक सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

    अंत में, यह अधिसूचित किया गया है कि मद्रास में प्रिंसिपल बेंच में केस पेपर्स दाखिल करना, कॉपी आवेदन, केस पेपर्स को वापस करना / फिर से प्रस्तुत करना और ऑर्डर की प्रतियां प्राप्त करना दक्षिण गेट के अंदर (गेट नंबर 7), COVID-19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन के अधीन या ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए गए संबंधित काउंटरों के माध्यम से फिजिकल मोड में होगा।

    अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित एसओपी

    तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिबंधित कामकाज के लिए 14 जून 2021, अगले आदेश तक निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

    1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहां तक ​​हो सके दोनों पक्षों के तैयार मामलों को ही लिया जाए।

    2. फाइलिंग प्रक्रिया ड्रॉपबॉक्स पद्धति के माध्यम से होगी, जैसा कि पहले किया गया था।

    3. समय स्लॉट पर एक दिन में मामलों की एक प्रबंधनीय संख्या तक सीमित रखते हुए केवल अत्यावश्यक मामलों को ही लिया जाए।

    4. मामले को उठाए जाने की तात्कालिकता, न्यायालय के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा तय की जानी है।

    5. जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो और केवल उचित कारण बताने पर ही एकपक्षीय आदेश से बचा जाना चाहिए।

    6. यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में नियमों का पालन करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की जा सकती है।

    7. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और वादियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    8. अगले आदेश तक बार एसोसिएशन और कैंटीन बंद रहेंगे।

    9. हालांकि, वकीलों को सैनेटाइज करने और कागजात उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को चार घंटे के लिए बार एसोसिएशन खोले जा सकते हैं।

    संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, न्यायालयों के सुचारू कामकाज के लिए सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम स्तर के कर्मचारी 30% से अधिक नहीं होंगे, जो उनके संबंधित में प्रचलित स्थिति पर निर्भर करता है। जिलों और कोविड प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना अदालतों के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करेंगे।

    संबंधित समाचारों में, COVID- 19 महामारी के निरंतर खतरे को देखते हुए, गुजरात और उड़ीसा हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि वे सोमवार (7 जून) से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से कार्य करेंगे।

    हालाँकि, गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज को 7 जून से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे।

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