कानून लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता, समझौते के आधार पर साथ रहने वाले जोड़े तलाक नहीं मांग सकते: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
13 Jun 2023 3:35 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं देता। इसलिए इस तरह के रिश्ते को तलाक के उद्देश्य से भी मान्यता नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि कानून केवल पक्षकारों को तलाक देने की अनुमति देता है यदि वे व्यक्तिगत कानून या धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार विवाह के मान्यता प्राप्त रूप में विवाहित हैं। अदालत ने कहा कि अब तक अनुबंध के माध्यम से पक्षों के बीच किए गए विवाह को तलाक के उद्देश्य से कानून के तहत कोई मान्यता नहीं है।
जस्टिस मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा,
"सामाजिक संस्था के रूप में विवाह, जैसा कि कानून में पुष्टि और मान्यता प्राप्त है, समाज में पालन किए जाने वाले सामाजिक और नैतिक आदर्शों को दर्शाता है। कानून ने अभी तक लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं दी है। कानून केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब विवाह को व्यक्तिगत कानून के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न किया जाता है।
न्यायालय दो व्यक्तियों हिंदू और ईसाई द्वारा संयुक्त रूप से दायर अपील पर विचार कर रहा था, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बाद 2006 से एक साथ रह रहे थे। उनका एक बच्चा भी है। अपीलकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम के तहत विवाह संपन्न नहीं हुआ था। नतीजतन, अपीलकर्ताओं ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने माना कि कानून लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता है, इसलिए अलगाव के साधन के रूप में तलाक की मांग नहीं की जा सकती,
"यदि पक्षकार एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करती हैं तो वह स्वयं उन्हें विवाह के रूप में दावा करने और तलाक का दावा करने के योग्य नहीं होगा। कानून तलाक को कानूनी विवाह को अलग करने के साधन के रूप में मान्यता देता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संबंध कहीं और पारस्परिक दायित्व या कर्तव्यों के निर्माण के योग्य हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के रिश्ते को तलाक के उद्देश्य से मान्यता दी जा सकती है।"
तलाक की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब पक्षकारों के बीच विवाह को व्यक्तिगत या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मान्यता दी जाती है, अदालत ने कहा,
"तलाक से संबंधित कानून हमारे देश में अजीब है और कानून के माध्यम से अनुकूलित किया गया है। कुछ समुदायों में अतिरिक्त-न्यायिक तलाक को भी वैधानिक कानूनों के माध्यम से मान्यता मिली। तलाक के अन्य सभी रूप वैधानिक प्रकृति के हैं। क़ानून केवल पक्षकारों को तलाक देने की अनुमति देता है यदि वे व्यक्तिगत कानून या धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार लागू विवाह के मान्यता प्राप्त रूप के अनुसार विवाहित हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट के पास इस तरह के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों से निपट सकता है। अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह नहीं होने की याचिका को खारिज करने के बजाय फैमिली कोर्ट को यह मानना चाहिए कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
तदनुसार, अदालत ने फैमिली कोर्ट को याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए याचिका वापस करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,
'पक्षों को अपना उपाय कहीं और करने की स्वतंत्रता दी जाती है।'
अपीलकर्ताओं के लिए वकील: धन्या पी अशोकन, एम आर वेणुगोपाल, एस मुहम्मद अलीखान
केस टाइटल: X बनाम NIL
साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 266/2023
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