फर्म के खिलाफ मुकदमा उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा है जो इसके भागीदार हैं: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

22 Jun 2022 12:15 PM IST

  • फर्म के खिलाफ मुकदमा उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा है जो इसके भागीदार हैं: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि फर्म द्वारा या उसके खिलाफ दायर मुकदमा फर्म के सभी भागीदारों द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमा है। हाईकोर्ट ने कहा कि फर्म का नाम उन सभी के लिए है, जो फर्म में उस समय भागीदार थे जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।

    जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी.एस. सुधा ने बताया कि आदेश XXX (स्वयं के अलावा अन्य नामों से व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके खिलाफ सूट) सीपीसी में निहित नीति, पक्षकारों की लंबी श्रृंखला से बचने और संस्था के सुविधाजनक तरीके की अनुमति देने के लिए है। सामुहिक रूप से साझेदारों द्वारा/के खिलाफ मुकदमों का, जो एक विशेष नाम के तहत कारोबार करते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "जब फर्म द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है तो यह वास्तव में फर्म के सभी भागीदारों के खिलाफ मुकदमा है। फर्म का नाम उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो कार्रवाई के कारण के उपार्जित होने के समय इसके भागीदार थे। दूसरे शब्दों में, फर्म के नाम का उपयोग करने का प्रभाव सभी भागीदारों को अदालत के सामने लाना है। आदेश XXX के नियम 1 में निहित यह सक्षम प्रावधान है। हालांकि, वाद लाने के पारंपरिक तरीके को समाप्त नहीं करता है।"

    केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने अपीलकर्ता फर्म को जलविद्युत परियोजना का कार्य सौंपा था। हालांकि, कार्य के निष्पादन में अत्यधिक देरी के कारण यह अनुबंध भी समाप्त कर दिया गया। चूंकि अपीलकर्ता की चूक के कारण कार्य को पुन: निविदा देना पड़ा, इससे बोर्ड को काफी भारी नुकसान हुआ।

    तदनुसार बोर्ड ने तिरुवनंतपुरम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता फर्म और उसके भागीदारों के खिलाफ धन का मुकदमा दायर किया।

    इस बीच, अपीलकर्ता फर्म ने भी अनुबंध की अवैध समाप्ति का आरोप लगाते हुए हर्जाने की मांग करते हुए बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि, मुकदमा शुरू होने से पहले फर्म के भागीदारों में से एक सेवानिवृत्त हो गया और एक नया साथी आ गया। निचली अदालत ने आदेश XXX नियम 1 सीपीसी पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई का कारण सामने आया तो पक्षकारों में से एक साथी नहीं है। इसलिए उक्त भागीदार और बोर्ड के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।

    इसे चुनौती देते हुए फर्म ने एडवोकेट पी.टी. मोहनकुमार, जॉर्ज चेरियन और राजेश चेरियन करिप्पापरम्बिल की ओर से याचिका दायर की। प्रतिवादियों की ओर से सरकारी वकील आर. लक्ष्मी नारायण पेश हुए।

    कोर्ट ने कहा,

    "फर्म व्यक्तिगत सदस्यों के लिए सामूहिक सामूहिक नाम है, जो फर्म का गठन करता है। हालांकि, कोड फर्म को न्यायिक व्यक्ति के रूप में नहीं मानता। यह केवल फर्म बनाने वाले व्यक्तियों को मुकदमा करने या मुकदमा चलाने के लिए एक विशेषाधिकार प्रदान करता है।"

    यह भी पाया गया कि नियम 1, आदेश XXX सीपीसी सूट में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के भागीदारों के रूप में दावा करने/उत्तरदायी होने का वर्णन करने का केवल सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। भागीदार इस पद्धति को अपना सकते हैं और अपनी फर्म के नाम पर मुकदमा ला सकते हैं। साथ ही उन पर उनकी फर्म के नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

    इसके अलावा, यह देखा गया कि नियम 1 और 2 के प्रावधानों का दायरा और दायरा साझेदारी अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधानों से अलग है। जबकि नियम 1 और 2 प्रक्रियात्मक हैं, धारा 69(2) मूल है और फर्म द्वारा या उसकी ओर से मुकदमा दायर करने का आधार बनाता है, यदि उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

    इसलिए यदि पक्षकारों का ठीक से वर्णन नहीं किया गया या यदि पक्षकारों का दोषपूर्ण विवरण है तो यह अदालत के लिए खुला है कि वह दलीलों में संशोधन की अनुमति दे या निर्देश दे। इसलिए, यदि वाद के शीर्षक में कोई दोष है तो यह माना गया कि नीचे की अदालत द्वारा संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के दोष को वाद को अनुरक्षणीय नहीं होने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

    आदेश में कहा गया,

    "फर्म के खिलाफ पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी है जो उस वक्त फर्म में भागीदार थे जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। पुराने भागीदार के हटने और उसकी जगह नए भागीदार के आने के परिणाम का सबसे अच्छा मतलब केवल यह होगा कि वह हकदार नहीं होगा, जो उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया, जो कार्रवाई के कारण के उपार्जन के समय भागीदार थे।"

    केस टाइटल: मेसर्स सीएस कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 293

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