केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगाई

Shahadat

9 Jun 2022 5:37 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगाई

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को लक्षद्वीप पुलिस द्वारा 2021 में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न राजद्रोह की कार्यवाही पर तीन महीने की अवधि के लिए रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दी।

    जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने राजद्रोह के मामलों में सभी जांचों और ट्रायल पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए फिल्म निर्माता द्वारा दायर एक याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया।

    अदालत ने कहा,

    "लक्षद्वीप पुलिस उसके मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी।"

    पिछले साल, आयशा सुल्ताना ने नए लक्षद्वीप प्रशासक के बारे में चैनल चर्चा के दौरान अपनी कथित टिप्पणियों के लिए सुर्खियां बटोरीं, जो द्वीपों पर COVID-19 प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसे केंद्र शासित प्रदेश में COVID-19 पॉजीटिव मामलों में अचानक वृद्धि के लिए दोषी ठहराया था। उन्होंने संकेत दिया था कि भारत सरकार ने द्वीप के निवासियों के खिलाफ "जैव-हथियार" का इस्तेमाल किया था।

    इसके बाद कवरत्ती पुलिस स्टेशन ने भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर सुल्ताना के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए और 153बी के तहत एफआईआर दर्ज की। उसने तर्क दिया कि यह एक 'राष्ट्र-विरोधी कार्य' था।

    सुल्ताना ने पिछले साल मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत हासिल कर ली, जहां एकल-न्यायाधीश ने पाया कि चर्चा के तहत विषय की अस्वीकृति में अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए केवल कड़े शब्दों का उपयोग करके सरकार को गिराने का उनका कोई दुर्भावनापूर्ण मकसद नहीं था।

    फिर भी कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि जांच अभी भी चल रही है और अपने प्रारंभिक चरण में है। जांच एजेंसियों को मामले की जांच के लिए और समय दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून को रोके जाने के बाद सुल्ताना ने फिर से अदालत का रुख किया और एडवोकेट अकबर के.ए. के माध्यम से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की।

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि वह मामले में एकमात्र आरोपी के रूप में अपना नाम शामिल किए जाने से 'परेशान' और 'बेहद दुखी' है। यह जोड़ा गया कि मूल निवासी और द्वीपों की निवासी के रूप में उसने केवल नए प्रशासक द्वारा पेश किए गए कठोर संशोधनों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और कहा कि उसका कोई उल्टा मकसद या 'परेशान करने वाला इरादा' नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी गई।

    केस टाइटल: Ayshommabi AM @ आयशा सुल्ताना बनाम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 267

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