केरल हाईकोर्ट ने संविधान पर टिप्पणी करने वाले विधायक साजी चेरियन को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Shahadat

2 Aug 2022 8:15 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने संविधान पर टिप्पणी करने वाले विधायक साजी चेरियन को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें माकपा विधायक और पूर्व मंत्री साजी चेरियन को विधायिकी के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। चेरियन के खिलाफ यह याचिका संविधान पर की गई उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर की गई है। उनकी इस टिप्पणी ने राज्य भर में विवाद छिड़ दिया था।

    चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले पक्षकारों को सुना।

    पिछले हफ्ते जब मामला उठाया गया था तो न्यायालय ने प्रथम दृष्टया विचार किया था कि संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल से अयोग्यता से संबंधित है, उसे यहां लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेरियन योग्य है और पहले से ही विधायिकी के लिए चुने जा चुके हैं।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस सवाल पर कि क्या चेरियन का भाषण अनुच्छेद 188 के तहत अयोग्यता को आकर्षित करेगा, इस पर गौर किया जाना चाहिए।

    चेरियन पहले राज्य के मत्स्य और संस्कृति मंत्री थे। इस महीने की शुरुआत में एक पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि संविधान का इस्तेमाल 'आम लोगों का शोषण करने के लिए' किया गया है। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

    हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि पूर्व मंत्री ने अपनी राजनीतिक बैठक में सार्वजनिक भाषण में संविधान का अपमान किया। विधायक का यह बयान मलयालम दैनिक मातृभूमि में प्रकाशित हुआ था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट पीके प्रीतीप कुमार ने तर्क दिया कि चेरियन का आचरण संविधान के अनुच्छेद 173 (ए) और 188 का उल्लंघन है, जबकि उनके खिलाफ अपमान के तहत राष्ट्रीय सम्मान के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि इन सबके बावजूद चेरियन अभी भी केरल विधानसभा के विधायक है।

    एडवोकेट जनरल के गोपालकृष्ण कुरुप ने पहले कहा कि विधायक को अयोग्य घोषित करने के लिए संविधान कुछ मानकों और पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। उन्होंने याचिका में मांगी गई राहत का इस आधार पर विरोध किया कि अगर किसी मंत्री द्वारा शपथ का उल्लंघन भी किया जाता है तो यह विधायक के रूप में अयोग्यता का आह्वान नहीं करेगा।

    कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का कोई संदर्भ नहीं है।

    इसी तरह, यह पाया गया कि चेरियन को अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया गया है। हालांकि, याचिका के समर्थन में दायर किए गए दावों में किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया।

    बेंच ने याचिकाकर्ता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव कानूनों या इस संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: बीजू पी. चेरुमन बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य।

    Next Story