केरल हाईकोर्ट ने अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ 'चूक' के लिए कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Shahadat

14 Jun 2023 2:19 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ चूक के लिए कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को 'द केरल प्रिवेंशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अमानवीय बुराई प्रथाओं, जादू-टोना और काला जादू विधेयक, 2019' के अधिनियमन और कार्यान्वयन के बारे में विचार करने और निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई।

    चीफ जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता केरल युक्ति वधी संघम के लिए कोई वकील अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ था।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं... पूर्वाह्न और दोपहर में। इसलिए हम चूक के लिए रिट याचिका को खारिज करने के लिए विवश हैं।"

    रजिस्टर्ड सांस्कृतिक संगठन केरल युक्ती वधी संघम ने पठानमथिट्टा के एलेन्थूर में दो महिलाओं के मानव बलि के दो भयानक उदाहरणों के मद्देनजर याचिका दायर की। राज्य कानून सुधार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस के.टी. थॉमस ने 2019 में बिल पर सरकार को अपनी सिफारिशें की थीं।

    एडवोकेट पी.वी. याचिकाकर्ता जीवेश ने कहा कि राज्य लगातार अंधविश्वासों के संबंध में अपराधों की कई घटनाओं को देख रहा है।

    याचिका में कहा गया,

    "काले जादू और जादू-टोने की अंधविश्वास के संबंध में मानव बलि और अन्य प्रकार के हमलों के कई मामले सामने आए हैं। भगवान की कृपा के लिए, वित्तीय लाभ, नौकरी पाने, पारिवारिक समस्याओं को हल करने, बच्चों के जन्म और कई अन्य इच्छाओं के लिए कुछ लोग काले जादू और जादू टोने का अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें से लोग दलित वर्ग के हैं और बच्चे और महिलाएं ज्यादातर पीड़ित हैं।"

    न्यायालय को पहले सूचित किया गया कि राज्य सरकार मानव बलि और ऐसी अन्य अंधविश्वास प्रथाओं के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसे न्यायालय ने भी दर्ज किया।

    सुनवाई के दौरान, स्टेट अटॉर्नी ने कहा कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा समय-सीमा तय नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून पर कई स्तरों पर चर्चा करनी होगी और इसमें समय लगेगा।

    वकील ने कहा,

    "विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है, अंतर बहुत कम है। इसलिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जानी है, जिसमें समय लगेगा।"

    अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी कि 26 मई, 2023 को सुनवाई की पूर्व तारीख को भी याचिकाकर्ता के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया ।

    केस टाइटल: केरल युक्ति वधी संघम बनाम भारत संघ व अन्य।

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