ज्वाइंट लॉकर नॉमिनी किसी अन्य नॉमिनी की मृत्यु पर लॉकर संचालित करने के लिए उस नॉमिनी को लेटर की ज़रूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

27 Feb 2023 5:11 PM IST

  • ज्वाइंट लॉकर नॉमिनी किसी अन्य नॉमिनी की मृत्यु पर लॉकर संचालित करने के लिए उस नॉमिनी को लेटर की ज़रूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि लॉकर का जॉइंट नॉमिनी अन्य नॉमिनी से अलगह होकर लॉकर को संचालित करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार, प्रशासक-सामान्य अधिनियम, 1963 की धारा 29 के तहत अन्य नॉमिनी की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के किसी भी लेटर की आवश्यकता नहीं होगी।

    जस्टिस शाजी पी. शैली ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 218 का अवलोकन करते हुए, जो यह निर्धारित करती है कि 'किसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, जहां मृतक हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति है', कहा:

    "मेरी राय में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 218 उस तरीके को निर्धारित करती है, जिसमें संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन कानून की अदालत द्वारा दिया जाना है, ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो गई है। यह एक ऐसा मामला है, जहां पहला याचिकाकर्ता है, जो बैंक से किराए पर लिए गए लॉकर के संयुक्त मालिक हैं, उनको बैंक द्वारा लॉकर का संचालन करने से रोका गया। इसे अन्यथा रखने के लिए मेरे विचार से अधिनियम, 1925 की धारा 218 लागू नहीं होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता संयुक्त मालिक है, जो बैंक के अनुसार लॉकर के अन्य जॉइंट नॉमिनी से स्वतंत्र होने पर भी उसके संचालन के अधिकार के रूप में हकदार है। एडमिनिस्ट्रेशन-सामान्य अधिनियम, 1963 की धारा 29 के तहत प्रशासन के किसी भी पत्र को सुरक्षित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी बैंक के लिए यह भी कोई मामला नहीं है कि मृतक शशिधरन पिल्लई द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मामले में किसी के द्वारा कोई मुकदमा दायर किया गया।

    पहले याचिकाकर्ता और उसके पति ने संयुक्त रूप से एसबीआई में लॉकर किराए पर लिया, जहां उन्होंने अपना कीमती सामान रखा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने पहली याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु की सूचना बैंक को समय पर दी और वह मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। हालांकि, जब पहली याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के बाद बैंक से लॉकर संचालित करने की अनुमति का अनुरोध किया तो उसे मना कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता को बाद में बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा 4 जनवरी, 2023 के पत्र से सूचित किया गया कि उसे इसे संचालित करने के लिए प्रोबेट या प्रशासन पत्र के रूप में कानूनी प्रतिनिधित्व के आवश्यक प्रमाण को सुरक्षित करना होगा।

    पहली याचिकाकर्ता का मामला यह है कि चूंकि जॉइंट लॉकर नॉमिनी को अपने पति के जीवनकाल के दौरान लॉकर को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई और दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया कि लॉकर को केवल जॉइंट रूप से संचालित किया जा सकता है, यहां जो रुख बैंक द्वारा अपनाया गया वह अवैध और मनमाना है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रवीण के. जॉय द्वारा यह बताया गया कि शोभा गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य (2019) में केरल हाईकोर्ट ने पहले लॉकर के जॉइंट नॉमिनी में से एक को दूसरे का मृत्यु सर्टिफिकेट जमा करने पर लॉकर संचालित करने की अनुमति दी। उन्होंने इस प्रकार तर्क दिया कि प्रतिवादी बैंक द्वारा अपनाया गया रुख कानून के स्थापित सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

    दूसरी ओर, एडवोकेट जवाहर जोस और एसबीआई एडवोकेट जितेश मेनन के सरकारी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि बैंक ने सर्कुलर और संशोधित दिशानिर्देशों पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता से प्रोबेट या एडमिनिस्ट्रेशन पत्र के लिए जोर देकर सही किया, जो बैंक द्वारा जारी किया गया।

    इस मामले में अदालत ने तथ्यात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए कहा,

    "मेरी राय में जब पहली याचिकाकर्ता और उसका पति लॉकर का जॉइंट नॉमिनी था और उसे अपने पति के जीवनकाल के दौरान स्वतंत्र रूप से लॉकर संचालित करने की अनुमति दी गई तो पहला याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में लॉकर को संचालित करने का हकदार है। यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पहली याचिकाकर्ता और उसके पति को शशिधरन पिल्लई के जीवनकाल के दौरान संयुक्त लॉकर को एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति थी और शशिधरन पिल्लई की मृत्यु के बाद भी यही कानूनी स्थिति बनी रही।"

    कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर का अवलोकन किया, जो लॉकर आवंटन से संबंधित है; अवसंरचना और प्रतिभूति मानक; लॉकर संचालन; नामांकन सुविधा और दावों का निपटान किया गया। इससे पता लगाया कि यह केवल 'नामांकन सुविधा' प्रदान करता है। इसने आगे कहा कि सर्कुलर के प्रावधान केवल उस स्थिति के लिए प्रदान किए गए, जहां नॉमिनी की मृत्यु के बाद लॉकर को नामित व्यक्ति द्वारा संचालित करने की अनुमति है।

    इस प्रकार न्यायालय ने सरकारी वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संयुक्त लॉकर नॉमिनी को भी सर्कुलर में निहित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

    इसके बाद न्यायालय ने एसबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया, जहां यह खंड 10.2(ए) में निर्धारित किया गया। उस मामले में जहां मृत लॉकर नॉमिनी ने कोई नामांकन नहीं किया या जहां जॉइंट नॉमिनी ने स्पष्ट उत्तरजीविता खंड द्वारा एक या अधिक उत्तरजीवियों को पहुंच प्रदान करने का कोई आदेश नहीं दिया, उसके तहत निर्धारित प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं।

    न्यायालय ने कहा कि उप-खंड (बी) स्पष्ट करता है कि उक्त स्थिति ऐसे मामले से भी संबंधित है, जहां एकमात्र लॉकर नॉमिनी द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया; जो निर्दिष्ट करता है कि एकमात्र लॉकर नॉमिनी की मृत्यु के मामले में (जहां कोई नामांकन नहीं है) और वैध वसीयत है, प्रोबेट प्राप्त किया जा सकता है और निष्पादक/प्रशासक को पहुंच दी जा सकती है; अन्य मामलों में मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को पहुंच दी जा सकती है। ऐसे मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी प्रतिनिधित्व का प्रमाण प्राप्त किया जाना चाहिए और कानूनी प्रतिनिधित्व प्रोबेट या प्रशासन पत्र के रूप में होगा।

    अदालत ने पता लगाया,

    "मेरे विचार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए एक्ज़िबिट आर2(ए) सर्कुलर और एक्ज़िबिट आर2(बी) दिशानिर्देशों के तहत निहित कोई भी परिस्थिति ज्वाइंट लॉकर नॉमिनी की मृत्यु के बाद भी नॉमिनी पर लागू नहीं होगी।“

    न्यायालय ने हेपजीबाह अन्नाथाई रेंगाचारी बनाम आर अनंतलक्ष्मी रंगाचारी (1975) में मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि बैंक या उत्तरजीवी या संयुक्त खातों में धन प्रशासन के पत्र नहीं हैं, उसी का दावा करने के लिए आवश्यक है।

    उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि जॉइंट लॉकर किसी नॉमिनी की मृत्यु की स्थिति में लॉकर को संचालित करने के लिए प्रशासन या उत्तराधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

    न्यायालय ने रिट की अनुमति देते हुए कहा,

    "उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार है। रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप यह घोषित किया जाता है कि पहला याचिकाकर्ता प्रश्नगत लॉकर को संचालित करने का हकदार है। तदनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 [बैंक] और 3 [शाखा प्रबंधक] को पहले याचिकाकर्ता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चदयामंगलम शाखा, कोल्लम जिले के साथ पहले याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए लॉकर नंबर 26 को संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।"

    केस टाइटल: ललितांबिका व अन्य बनाम शिकायत निवारण समिति और अन्य।

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 103/2023

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