झारखंड हाईकोर्ट ने दूसरे अकाउंट में गलती से पैसा जमा करने के लिए बैंक कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द की, कहा- सजा बहुत कठोर है

Shahadat

31 Oct 2023 1:50 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट ने दूसरे अकाउंट में गलती से पैसा जमा करने के लिए बैंक कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द की, कहा- सजा बहुत कठोर है

    झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बैंक कर्मचारी के खिलाफ 2015 के बर्खास्तगी आदेश को अमान्य कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता-कर्मचारी को प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने में विफलता के कारण बैंक की जांच रिपोर्ट को "विकृत" बताते हुए आलोचना की गई, जिस पर बैंक में अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने सेवा से बर्खास्तगी की सज़ा को भी अत्यधिक गंभीर माना।

    जस्टिस डॉ. एस.एन. पाठक ने कहा,

    "जैसा कि हो सकता है, बार भर के पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बर्खास्तगी की सजा बहुत कठोर और अनुपातहीन है। इस तरह इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित तथ्य और कारण के लिए अलग रखा जाना चाहिए।

    (I) माना जाता है कि प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति न होने से याचिकाकर्ता को गंभीर नुकसान हुआ। उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कुछ दस्तावेज़ उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, उन्हें याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

    (II) जब किसी विशेष दस्तावेज़ पर अपराधी द्वारा भरोसा किया जाता था तो उसे उसका उत्तर मांगने के लिए उसे भेजा जाना था। इसकी आपूर्ति न करने की स्थिति में जांच रिपोर्ट को विकृत करार दिया जाएगा।''

    उपरोक्त निर्णय झारखंड ग्रामीण बैंक की रांची मुख्य शाखा में क्रेडिट अधिकारी के पद पर कार्यरत देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दायर रिट याचिका के परिणामस्वरूप आया। बैंक के तत्कालीन मैनेजर ने बैंक के भीतर कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में दो एफआईआर दर्ज कीं। पहली एफआईआर में तीन लोगों पर आरोप लगाया गया, लेकिन शुरुआत में देवेंद्र प्रसाद यादव को इसमें शामिल नहीं किया गया।

    बाद में उसी मैनेजर ने दूसरी एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि देवेंद्र प्रसाद यादव से जुड़े अकाउंट में अनुचित तरीके से क्रेडिट जारी किया गया। इसके बाद बैंक ने देवेन्द्र प्रसाद यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया।

    हालांकि, बैंक से जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण देवेन्द्र प्रसाद यादव तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दे सके। नतीजतन, उन्हें बैंक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और निलंबित कर दिया गया। एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से देवेन्द्र प्रसाद यादव जवाब देने में असमर्थ रहे। नतीजतन, बैंक ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया और आरोप पत्र जारी किया।

    इसके अलावा, उचित बचाव के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज देवेन्द्र प्रसाद यादव को उपलब्ध नहीं कराए गए और विभागीय जांच में अंततः उन्हें आरोपों का दोषी पाया गया। इस निष्कर्ष के जवाब में याचिकाकर्ता ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई अवैध, मनमानी और अधिकार क्षेत्र का अभाव है। दलील यह दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ज्यादातर आरोप कथित तौर पर एक दशक पहले हुए लेनदेन से संबंधित है। विभागीय कार्यवाही के दौरान, जब याचिकाकर्ता ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से इन पुराने लेनदेन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो शाखा रिकॉर्ड में अनुपलब्धता के आधार पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफलता ने उनके मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया। यदि ये दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए होते तो याचिकाकर्ता एक दशक पहले हुई घटनाओं को बेहतर ढंग से समझा सकता था।

    इसके विपरीत, उत्तरदाताओं ने दावा किया कि बैंक ने याचिकाकर्ता को एक ज्ञापन जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। याचिकाकर्ता ने इस ज्ञापन का जवाब दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट और कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो सकता है, विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया। इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया, जिसके कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी आदेश जारी किया गया।

    दूसरे कारण बताओ नोटिस के संबंध में उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट दी गई। अत: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अपीलीय प्राधिकरण ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय से वंचित नहीं किया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण कोई निर्णय प्रभावित नहीं हुआ था।

    दोनों पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है और दूसरे के माध्यम से जवाब मांगे बिना बर्खास्तगी की सजा भी दी जाएगी। कारण बताओ नोटिस, कानून की नजर में मान्य नहीं है।

    न्यायालय ने कहा,

    "(III) याचिकाकर्ता का 27 वर्षों का बेदाग सेवा करियर था, लेकिन उसे सजा देते समय उत्तरदाताओं ने इस पर विचार नहीं किया। उत्तरदाताओं को उसके 27 वर्षों के बेदाग सेवा करियर पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम बर्खास्तगी की बड़ी सज़ा का वारंट पर विचार किया जाना चाहिए।

    (IV) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि दूसरा कारण बताओ नोटिस जांच रिपोर्ट के साथ नहीं दिया गया, बल्कि यह तर्क दिया गया कि चूंकि जांच रिपोर्ट दी गई। इसलिए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

    बर्खास्तगी की सज़ा को अत्यधिक कठोर पाते हुए न्यायालय ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया। इसके अलावा, बैंक के तर्कों को पूरी तरह से गलत और कानून के अनुरूप नहीं पाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को कम सजा देने के मामले पर विचार करने के लिए मामले को प्रतिवादियों को वापस भेज दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील: एल.सी.एन. शहीदेओ, सहदेव चौधरी, प्रतिवादियों के वकील: ए. अल्लम, ओपी नंबर 2 के लिए वकील: अफाक अहमद, वकील

    केस टाइटल: देवेन्द्र प्रसाद यादव बनाम झारखंड ग्रामीण बैंक एवं अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(एस) नंबर 1432/2016

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