यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Shahadat
22 Aug 2022 4:51 PM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि निवारक निरोध आदेश तब भी पारित किए जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो। हालांकि, प्राधिकरण को ऐसा करने के लिए कारणों को दर्ज करना चाहिए।
अवलोकन विशेष रूप से उस संदर्भ में प्रासंगिकता ग्रहण करता है जहां हिरासत में लिए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है और जमानत की संभावना कम है। इसलिए उसे विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है।
जस्टिस संजय धर ने उक्त टिप्पणी करते हुए कहा:
"याचिकाकर्ता पर यूएलएपी अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध में मामला दर्ज किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 43-डी के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए निरोध का आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए परिस्थितियों में कोई बाध्यता नहीं है। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अनिवार्य कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है कि सामान्य कानून का सहारा लेकर बंदी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने से क्यों नहीं रोका जा सकता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है। फिर रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है।"
याचिकाकर्ता ने हिरासत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि जिस समय हिरासत का आदेश पारित किया गया, वह पहले से ही यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20 और 38 के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के तहत हिरासत में है। ऐसे में निरोध आदेश पारित करने के लिए निरोध करने वाले प्राधिकारी के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं है।
आगे तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज एफआईआर की प्रति, डोजियर की प्रति, गवाहों के बयानों की प्रतियों के रूप में हिरासत के आधार पर सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे उसके निरोध के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व अधिकार को कम कर दिया गया।
अपने जवाबी हलफनामे में प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उनका पालन किया गया। यह आदेश वैध और कानूनी रूप से जारी किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो दूर से ही यह दिखाए कि जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के तहत डिटेनिंग अथॉरिटी के लिए याचिकाकर्ता को हिरासत में लेना नितांत आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा,
"निरोध के आधार पर उपरोक्त एफआईआर की सामग्री का उल्लेख करने के बाद कहा गया कि बंदी की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं और अवैध डिजाइनों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरित होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रविरोधी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने से परहेज करें। हालांकि, हिरासत में लेने वाले व्यक्ति के उपरोक्त गतिविधियों से दूर रहने की संभावना नहीं है, यह दिखाने के लिए कोई अन्य ठोस सामग्री या कोई अन्य ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत की संतुष्टि पूरी तरह से पूर्वोक्त एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। अन्य कोई सामग्री नहीं है।"
अंत में अदालत ने कहा कि बंदी को यूएपीए के तहत अपराध में शामिल दिखाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 43-डी के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है।
इस प्रकार, हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी के लिए निरोध के आक्षेपित आदेश को पारित करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा,
"यह सामान्य बात है कि निवारक निरोध आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण मजबूर करने वाले कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है। सामान्य कानून का सहारा लेकर बंदी को विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने से क्यों नहीं रोका जा सका। इन कारणों के अभाव में हिरासत का आदेश कानून में अस्थिर हो जाता है।"
केस टाइटल: साकिब अहमद शेरू बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य
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