कम मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के मामले में जमानत पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कठोर प्रतिबंध लागू नहीं होते : गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

10 Jun 2022 8:35 AM GMT

  • कम मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के मामले में जमानत पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कठोर प्रतिबंध लागू नहीं होते : गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

    गुजरात हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट), 1985 के तहत आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दी कि अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के कठोर प्रावधान मामले में लागू नहीं होते है, इसलिए नियमित जमानत की अनुमति दी जा सकती है।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो कि आरोपी दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। हालांकि, गैर-व्यावसायिक मात्रा के लिए प्रावधान के तहत जमानत देने के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है।

    नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा को अधिनियम की धारा 2(viia) के तहत परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ सरकारी सर्कुलर में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा से है। वर्तमान में गांजे की व्यावसायिक मात्रा 20 किलोग्राम या उससे अधिक है।

    जस्टिस इलेश वोरा ने कहा,

    "एफआईआर की सामग्री और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर ध्यान से विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का प्रतिबंध वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि जब्त किया गया गांजा कम मात्रा में पाया जाता है।"

    आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी) और 29 के तहत कथित रूप से अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था।

    एपीपी ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। इसके विपरीत, आवेदक-आरोपी ने विरोध किया कि निषिद्ध माल की मात्रा को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए।

    जस्टिस वोरा ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का प्रतिबंध मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है, क्योंकि प्रतिबंधित गांजा कम मात्रा में था। इसके अलावा, आवेदक-अभियुक्त के पास पिछले पूर्ववृत्त का भी अभाव है और उसके फरार होने या न्याय से भागने का कोई संकेत दिखाई नहीं देता।

    हाईकोर्ट ने इस प्रकार दिया निर्देश:

    "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और एफआईआर में आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए प्रथम दृष्टया इस न्यायालय की राय है कि यह विवेक का प्रयोग करने और आवेदक को नियमित जमानत पर बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

    आगे यह आदेश दिया गया कि 10,000 रुपये के एक निजी बांड को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि के जमानतदार के साथ पेश किया जाए।

    केस नंबर: आर/सीआर.एमए/8904/2022

    केस टाइटल: महेंद्रभाई मंगलभाई बोदत बनाम गुजरात राज्य

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