'संदेह का लाभ': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2012 में अपने नाबालिग बेटे को गला घोंट कर मारने के आरोपी पिता को बरी किया

Shahadat

18 May 2023 3:41 AM GMT

  • संदेह का लाभ: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2012 में अपने नाबालिग बेटे को गला घोंट कर मारने के आरोपी पिता को बरी किया

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने ही नवजात बच्चे की हत्या के आरोपी व्यक्ति की हत्या की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे उक्त अपराध में घटना की जगह, घटना के तरीके और आरोपी की भागीदारी को साबित नहीं किया।

    जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने पाया कि जांच के दौरान बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ और उसकी जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने यह खुलासा नहीं किया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने शव को कहां रखा है।

    अदालत ने कहा,

    “उसके बच्चे की मृत्यु के आठ महीने बाद शिकायतकर्ता ने वह स्थान दिखाया, जहां उसके बच्चे के शव को कथित तौर पर दफनाया गया था। लेकिन जगह का पता लगाने के बाद उसके बच्चे का शव नहीं मिला, लेकिन मामले के जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने उसके सामने कुछ भी खुलासा नहीं किया, जिसने बच्चे के शव को उस जगह पर दफनाया था।”

    शिकायतकर्ता और आरोपी की 2010 में शादी हुई थी और उनके बेटा पैदा हुआ था। आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ 4 सितंबर, 2012 को उसकी पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी शादी के तीन महीने बाद से उसने उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसा आगे आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद आरोपी/अपीलार्थी ने बच्चे को किसी व्यक्ति को बेचने की कोशिश की लेकिन नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों ने उसे बच्चे को बेचने से रोक दिया।

    ऐसा आरोप है कि अस्पताल से छुट्टी के बाद शिकायतकर्ता अपने बच्चे के साथ घर वापस आ गई लेकिन आरोपी अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता और उसके बच्चे के साथ मारपीट की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता ने 30 जून, 2012 को अपने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो उसे मार दिया जाएगा।

    जांच पूरी होने के बाद आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 (ए), धारा 302 और धारा 506 के तहत अदालत के अतिरिक्त सीजेएम, धेमाजी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। सेशन कोर्ट ने 17 जुलाई, 2017 के फैसले और आदेश में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 302 के तहत 5,000/- और आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

    अभियुक्त-अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक बच्चे का दफन शव नहीं मिला और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बच्चे की वास्तव में मृत्यु हो गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि मृत बच्चे का जन्म शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच विवाह से हुआ था, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बच्चे की मृत्यु का कारण गला घोंटना था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान बच्चे का मृत शरीर बरामद नहीं किया गया और बच्चे की मृत्यु के संबंध में कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं थी।

    आगे यह प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर दर्ज करने में तीन महीने की देरी हुई लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

    अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता (पीडब्ल्यू1) को छोड़कर, घटना का कोई अन्य चश्मदीद गवाह नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया और अन्य गवाहों ने भी अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा गला घोंटने के कारण शिकायतकर्ता के बच्चे की मौत के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

    खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर और अधिक कार्यवाही की कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के बच्चे की हत्या की हो सकती है। ऐसा करते हुए उसने इस तथ्य की अनदेखी की कि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच लंबी दूरी है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करके इसका पता लगाया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    'दुर्भाग्य से मौजूदा मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है।'

    इस प्रकार, अदालत ने दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले और सजा का आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

    केस टाइटल: भद्रेश्वर पाडी बनाम असम राज्य और अन्य।

    कोरम: जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर और जस्टिस मालाश्री नंदी

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