विशेष क्षेत्राधिकार सिविल सूट के लिए अच्छा, मध्यस्थता की सीट को प्रभावित नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 Aug 2022 10:28 AM GMT

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि एक भ‌िन्न न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, यह विपरीत संकेत नहीं हो सकता और मध्यस्थता का स्थान अभी भी मध्यस्थता की सीट ही होगी।

    जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि विशेष क्षेत्राधिकार क्लॉज मध्यस्थता के स्थान/सीट के पदनाम का स्थान नहीं ले सकता है।

    अनन्य क्षेत्राधिकार और सीट/स्थल के बीच संतुलन बनाते हुए, अदालत ने माना कि अनन्य क्षेत्राधिकार क्लॉज में बल होगा, जब पार्टियां सिविल सूट का सहारा लेंगी और स्थल का पदनाम मध्यस्थता की सीट का निर्धारण करेगा।

    तथ्य

    पार्टियों ने बॉक्साइट के खनन और परिवहन के लिए 08.05.2012 को एक समझौता किया। समझौते के खंड जी.1 में कहा गया है कि लोहरदगा, झारखंड के न्यायालयों का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा, जबकि खंड एच.1 में प्रावधान है कि पार्टियों के बीच किसी भी विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाएगा और मध्यस्थता का स्थान रेणुकूट, उत्तर प्रदेश होगा।

    याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए भुगतान को रोकने के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को मध्यस्थता का नोटिस तामील किया और उससे अपने मध्यस्थ को नामित करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने प्रस्तावित किया कि एकमात्र मध्यस्थ होना चाहिए, हालांकि, एकमात्र मध्यस्थ के नाम के संबंध में पार्टियां आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहीं, इसलिए, याचिकाकर्ता ने ए एंड सी एक्ट की धारा 11 (6) के तहत झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    पार्टियों का विवाद

    याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां देकर याचिकाकर्ता के सुनवाई योग्य होने के पक्ष में तर्क दिया:

    -मध्यस्थता के स्थान का पदनाम केवल मध्यस्थता का स्थान है और मध्यस्थता की सीट के समान नहीं हो सकता क्योंकि पार्टियों ने झारखंड में न्यायालयों पर विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया है, इसलिए अन्य अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है।

    -किसी भिन्न न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार एक विपरीत संकेत है।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई:

    -मध्यस्थता के स्थान के पदनाम का अर्थ मध्यस्थता की सीट से लगाया जाएगा।

    अनन्य क्षेत्राधिकार खंड केवल तभी प्रभावी होगा जब पार्टियां दीवानी मुकदमा दायर करके मध्यस्थता के अपने अधिकार को त्याग दें।

    न्यायालय का विश्लेषण

    कोर्ट ने सीट और मध्यस्थता के स्थान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।

    कोर्ट ने माना कि बीजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड (2020) 4 एससीसी 234 में निर्धारित अनुपात के मद्देनजर "मध्यस्थता का स्थान रेणुकूट होगा" शब्दों का उपयोग पक्षकारों के इरादे का संकेत है कि मध्यस्थता की सीट रेणुकूट होगी।

    कोर्ट ने माना कि एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड रखने में पार्टियों के इरादे का महत्व होगा यदि पक्ष विवाद के समाधान के लिए सिविल सूट चुनते हैं क्योंकि कार्रवाई का कारण लोहरदगा, झारखंड में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। हालांकि, यह पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने का विकल्प चुनते हैं, फिर न्यायालय को मध्यस्थता की सीट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो कि रेणुकूट, उत्तर प्रदेश है।

    कोर्ट ने देखा कि पार्टियों ने जानबूझकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने रेणुकूट को मध्यस्थता के स्थान/सीट के रूप में नामित किया है, इसलिए, विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले खंड एच.1 को एक विपरीत संकेत नहीं माना जा सकता है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों खंडों का दायरा अलग है क्योंकि एक सिविल सूट के उद्देश्य के लिए है और दूसरा मध्यस्थता के लिए है।

    ऐसे में कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई योग्य न होने के रूप में खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: मेसर्स आरके खनिज विकास प्रा लिमिटेड बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड Arbitration Application No. 21 of 2019


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