यदि स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया हो और भुगतान के लिए दिया गया हो तो खाली चेक भी एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
17 Nov 2023 4:53 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत यह धारणा कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया है, लागू होगी भले ही एक खाली चेक स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया है और भुगतान के रूप में सौंप दिया गया हो।
बीर सिंग बनाम मुकेश कुमार (2019) के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,
"एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत इस धारणा का खंडन करने का दायित्व कि चेक किसी ऋण या देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया है, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता पर है। भले ही एक खाली चेक पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया गया हो और आरोपी द्वारा कुछ भुगतान के संबंध में सौंप दिया गया हो, यह एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा, यह दिखाने के लिए किसी ठोस सबूत के अभाव में कि चेक ऋण के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था।
पहले प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने उससे 4 लाख रुपये उधार लिए थे और बाद में राशि के भुगतान के लिए उसे एक चेक जारी किया। हालांकि, पहले प्रतिवादी ने दावा किया कि उक्त चेक धन की कमी के कारण बाउंस हो गया था। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता नोटिस भेजने के बावजूद राशि चुकाने में विफल रहा।
ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाया, और उसे 6 महीने के लिए साधारण कारावास और और चेक अनादर की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन कारावास की अवधि कम कर दी और 4 लाख रुपये मुआवजे की राशि को जुर्माने की रकम में बदल दी।
अपीलीय अदालत के उपरोक्त फैसले के खिलाफ ही वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।
न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान मामले में, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि पहला प्रतिवादी एक वित्तीय संस्थान चला रहा था, या यह दिखाने के लिए कि किसी भी समय, उसने ऐसी संस्था से वाहन ऋण लिया था , और ऐसे ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में चेक प्रस्तुत किया था।
न्यायालय का विचार था कि भले ही चेक खाली हस्ताक्षर करके दिया गया हो, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसने वह चेक किसी धमकी या दबाव के तहत दिया था। जहां तक धन को आगे बढ़ाने के तरीके का संबंध है, अदालत ने कहा कि जहां तक एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत का सवाल है, यह अप्रासंगिक है।
न्यायालय ने पाया कि प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश की गई सामग्री और साक्ष्य संभावनाओं की प्रबलता के बावजूद भी, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के पक्ष में, अनुमान का खंडन करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार इसने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 662
केस टाइटल: पीके उथुप्पु बनाम एनजे वर्गीस और अन्य
केस नंबर: Crl. Rev. Pet. No. 1374 of 2010