कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भरण-पोषण के आदेश को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है : केरल हाईकोर्ट
Shahadat
11 Jan 2023 3:40 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भरण-पोषण का आदेश उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है, जहां इस व्यक्ति के खिलाफ यह आदेश दिया गया है, भले ही वह व्यक्ति का निवास आदेश पारित करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, ऐसी अदालत को इस आदेश को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कानूनी प्रश्न पर विचार किया कि क्या वह अदालत, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 और 127 के तहत भरण-पोषण का आदेश पारित किया, उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश को निष्पादित करने के लिए सक्षम है, जो उस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर रह रहा हो।
अदालत ने कहा,
"...न्याय के हित में यह आवश्यक है कि गरीब पत्नी और बच्चों या माता-पिता की दुर्दशा की कल्पना की जाए, जैसा भी मामला हो, यदि इस आशय का दृष्टिकोण लिया गया कि प्रत्येक निष्पादन कार्यवाही भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए प्राप्त की गई है। पत्नी, बच्चों और माता-पिता द्वारा उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति, जिसके खिलाफ आदेश दिया गया। यदि ऐसा प्रस्ताव घोषित किया जाता है तो चतुर पति या पुत्र या पुत्री, जैसा भी मामला हो, बहुत अच्छी तरह से अपना निवास स्थान आदेश देने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र बाहर स्थानांतरित कर सकता है और भरण-पोषण के आदेश को प्रवर्तन को विफल कर सकता है। नि:संदेह, भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन को विफल करने के लिए उनके लिए समय-समय पर अपना निवास स्थान बदलना आसान हो सकता है।"
यह टिप्पणी दो याचिकाओं पर फैसले में की गई, जिसमें मलप्पुरम में फैमिली कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई कि निष्पादन याचिकाओं को इस अवलोकन के साथ वापस कर दिया जाए कि सीआरपीसी की धारा 128 के अनुसार, अदालत के आदेश को उत्तरदाताओं के निवास स्थान पर निष्पादित किया जाना है।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि सीआरपीसी की धारा 128 में 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 और 127 के तहत पारित आदेश को निष्पादित करने की अदालत की शक्ति उन मामलों में समाप्त नहीं होगी जहां प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है।
वकील ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए आशा देवी और अन्य में बनाम मुनेश्वर सिंह @ मुन्ना (2021), और अनूप विजय बनाम अरुणिमा पी.टी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 128 में 'हो सकता है' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको को 'होगा' समझा गया और सीआरपीसी की धारा 125 या 127 के तहत पारित आदेशों का निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाना है, जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश दिया गया।
वकीलों ने अपने तर्कों के समर्थन में रामजी मिस्सर और अन्य बनाम बिहार राज्य (1963) और मोहन सिंह और अन्य बनाम भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य के फैसलों पर भरोसा किया। वकीलों ने यूपी राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह मामले में की गई टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 'हो सकता है' शब्द का अर्थ आमतौर पर 'जरूरी' या 'करेगा' नहीं होता है, यह भी अच्छी तरह से तय है कि इस संदर्भ के आलोक में इसका अर्थ 'चाहिए' या 'होगा' हो सकता है।
जस्टिस बदरुद्दीन ने अपने फैसले में कहा कि यह स्थापित कानून है कि ऐसे मामलों में जहां कानून में 'हो सकता है' शब्द का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना कि कुछ परिस्थितियों में 'हो सकता है' शब्द को 'करेगा' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
अदालत ने भास्कर लाल शर्मा और अन्य बनाम मोनिका और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि जब क़ानून में 'हो सकता है' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो क्या इसे 'करेगा' के रूप में समझा जाना है या क़ानून इसे 'अनिवार्य' या 'विवेकाधीन' बनाता है। इसे उस संदर्भ के संदर्भ में समझना होगा, जिसमें विधान अधिनियमित किया गया और प्रावधानों को 'अनिवार्य' या विवेकाधीन' के रूप में पढ़ने का परिणाम है।
अदालत ने आगे कहा,
"वर्तमान मामले में वैधानिक शब्दों की सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी व्याख्या निश्चित रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डालेगी कि सीआरपीसी की धारा 128 के जनादेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 125 या 127 के तहत पारित आदेश किसी भी स्थिति पर लागू किया जा सकता, जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है और साथ ही अदालत ने आदेश पारित किया है, इस तथ्य के बावजूद कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है, वह अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर, जिसने आदेश पारित किया, आदेश को अच्छी तरह से निष्पादित कर सकता है।"
इस प्रकार इसने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट, मलप्पुरम को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निष्पादन याचिकाओं को प्राप्त करने और कानून के अनुसार आदेशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
एडवोकेट के.एम. सत्यनाथ मेनन Crl.M.C नंबर 6566/2022 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सुमोध माधवन नायर और टी.ए. प्रकाश, लोक अभियोजक सी. सीना भी मामले में पेश हुए।
ओपी (क्रिमिनल) नंबर 549/2022 में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट के. रीहा खादर ने किया, जबकि एडवोकेट प्रभु के.एन. और मनुमोन ए. उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।
केस टाइटल: अस्वती और अन्य बनाम राजेश रमन और अन्य और बेट्टी फिलिप बनाम विलियम चाको
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 20/2023
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