संविधान की परिकल्पना यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय मूक दर्शक बना रहे: COVID वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

LiveLaw News Network

2 Jun 2021 7:33 PM IST

  • संविधान की परिकल्पना यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय मूक दर्शक बना रहे: COVID वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

    केंद्र सरकार की COVID वैक्‍सीनेशन पॉलिसी पर कई सवाल उठाते हुए और पॉलिसी के कुछ पहलुओं को प्रथम दृष्टया "मनमाना और तर्कहीन" मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है और वह केवल संविधान द्वारा परिकल्पित भूमिका निभा रहा है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में कहा, "हमारा संविधान अदालतों को मूक दर्शक बने रहने की परिकल्पना नहीं करता है, जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कार्यकारी नीतियों द्वारा किया जा रहा हो।"

    पीठ ने कहा, "न्यायिक समीक्षा और कार्यपालिका द्वारा तैयार की गई नीतियों के लिए संवैधानिक औचित्य की याचना एक आवश्यक कार्य है, जिसे अदालतों को सौंपा गया है।"

    पीठ ने आदेश में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई उदार टीकाकरण नीति में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला।

    आदेश में कहा गया है कि दुनिया भर की अदालतों ने उन कार्यकारी नीतियों को दी गई संवैधानिक चुनौतियों का जवाब दिया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।

    आदेश में कहा गया है, "अदालतों ने प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में कार्यपालिका की विशेषज्ञता पर जोर दिया है, हालांकि महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक बताकर कार्यपालिका के "विस्तृत अक्षांश" की आड़ में मनमानी और तर्कहीन नीतियों के खिलाफ चेतावनी भी दी है।"

    आदेश में गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य (जिसने श्रम कानूनों को शिथिल करने की कारखाना अधिनियम अधिसूचना को रद्द कर दिया था) में दिए गए पिछले साल के फैसले का उल्लेख किया गया, जहां न्यायालय ने कहा था कि "महामारी का मुकाबला करने के लिए नीतियों का मूल्यांकन आनुपातिकता की सीमा से जारी रखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उनका, अन्य बातों के साथ-साथ, उस वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध है, जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है"

    आदेश में कहा गया, "महामारी की दूसरी लहर से जूझते हुए, यह न्यायालय दो प्रतिस्पर्धी और प्रभावोत्पादक नीति उपायों के बीच चयन करते समय कार्यपालिका के ज्ञान का दूसरा अनुमान लगाने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि, यह निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखता है कि क्या चुना गया नीति उपाय तर्कसंगतता के मानकों के अनुरूप है, प्रकट मनमानी के खिलाफ संघर्ष करता है और सभी व्यक्तियों के जीवन के अधिकार की रक्षा करता है।"

    यह कहते हुए कि यह केवल "संवादात्मक क्षेत्राधिकार को मान रहा है", पीठ ने कहा, "यह न्यायालय वर्तमान में एक संवादात्मक क्षेत्राधिकार ग्रहण कर रहा है, जहां विभिन्न हितधारकों को महामारी के प्रबंधन के संबंध में संवैधानिक शिकायतों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इसलिए, यह न्यायालय एक मुक्त न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के तत्वावधान में कार्यकारी के साथ विचार-विमर्श करेगा, जहां मौजूदा नीतियों के औचित्य का पता लगाया जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या वे संवैधानिक जांच से बची हैं"।

    कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति पर कई सवाल उठाए और कहा कि 18-44 साल के लिए पेड वैक्सीनेशन की नीति प्रथम दृष्टया "मनमानी और तर्कहीन" है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि टीकों की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन कैसे खर्च किया गया है और 18-44 वर्ष आयु वर्ग को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। वैक्सीन स्लॉट प्राप्त करने के लिए को-विन पोर्टल तक पहुंचने में "डिजिटल डिवाइड" के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है।

    कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह नया हलफनामा दाखिल कर पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दे। कोर्ट ने टीकाकरण नीति पर केंद्र की सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग भी मांगी है।

    न्यायालय ने संघ को न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में टीकाकरण नीति की "नई समीक्षा" करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, "हम पाते हैं कि उदारीकृत टीकाकरण नीति प्रतिस्पर्धी कीमतों और अधिक मात्रा में टीकों के वांछित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकती है।"

    मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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