घरेलू हिंसा कानून के तहत फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ सिविल अपील दायर की जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
1 March 2021 3:06 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत दी गई राहत मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है और उक्त प्रावधानों के तहत पारित आदेश के खिलाफ नागरिक अपील दायर करने में दुर्बलता नहीं है।
हाईकोर्ट ने उक्त अवलोकन ऐसे मामले के दिया है, जिसमें पत्नी द्वारा दायर दो अलग-अलग कार्यवाहियों, पहली विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक और दूसरी, घरेलू हिंसा के तहत संयम के आदेश के खिलाफ, परिवार न्यायालय ने एक साथ जोड़ दिया था, सुनवाई की थी और और फैसला किया था।
जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने कहा, "जिस क्षण दोनों कार्यवाहियों को इस न्यायालय के न्यायिक आदेश द्वारा जोड़ दिया गया और एक साथ ट्रायल का निर्देश दिया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही पर परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गया।
परिणामस्वरूप, कार्यवाही में पारित आदेश, सभी उद्देश्यों के लिए परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश है और इसलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत से संबंधित आदेश के हिस्सा को, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी आदेश मानना, भ्रामक और अदूरदर्शी होगा।
पृष्ठभूमि
उत्तरदाता-पत्नी ने क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसके बाद, उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न राहत के लिए एक क्रिमिनल मिस्लेनियस एप्लीकेशन दायर किया।
दोनों मामलों को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश द्वारा क्लब किया गया, जिसमें पारिवारिक न्यायलय द्वारा सुनवाई के निर्देश दिए गए।
पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरदाता-पत्नी द्वारा स्थानांतरित किए गए दोनों आवेदनों को अनुमति दी, जिसके बाद अपीलकर्ता-पति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के रूप में त्वरित कार्यवाही शुरू की गई।
मुद्दा
न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर अपील, पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई राहत के संबंध में भी, जिसका दावा घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो, साथ ही एक सामान्य निर्णय द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक की कार्यवाही में दी गई राहत, के संबंध में सुनवाई योग्य है।
बहस
प्रतिवादी पत्नी ने दावा किया था कि डीवी अधिनियम के तहत परिवार न्यायालय द्वारा पारित गुजारे के आदेश को चुनौती देने की सीमा तक, एक आपराधिक संशोधन आवेदन सुनवाई योग्य है और यह पारिवारिक न्यायालय अपील नहीं है।
उसके फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 (5) पर भरोसा किया और यह कहा कि धारा 19 के तहत विशेष रूप से अपील योग्य आदेशों को छोड़कर, परिवार न्यायालय के आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई भी अपील या संशोधन किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है।
उसने डीवी अधिनियम की धारा 29 पर भी भरोसा किया और कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित कोई भी आदेश सत्र न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है।
दूसरी ओर अपीलार्थी-पति ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदान की गई अपील के उपचार का उपयोग केवल सत्र न्यायालय में अपील दायर करके किया जा सकता है, यदि ऐसा आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा सुना गया हो, ना कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मामले में...
उसने कहा कि चूंकि कार्यवाही पारिवारिक न्यायालय द्वारा सुनी गई थी, इसलिए डीवी अधिनियम की धारा 29 इस मामले में आकर्षित नहीं होगी।
जांच - परिणाम
उच्च न्यायालय ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में दिए गए अधिकार और उपचार मूल रूप से नागरिक प्रकृति के हैं। इसलिए, एक बार डीवी अधिनियम के धारा 18 से 22 के तहत उपलब्ध राहत की कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा तय की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है और केवल एक आपराधिक न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।
पीठ ने नंदकिशोर प्रहलाद व्यावहारे बनाम मंगला, (2018) 3 Mah LJ 913 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर पर भरोसा किया।
उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:
1. डीवी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध कोई भी राहत दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है, जब तक कि ऐसी कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी प्रभावित होते हैं ।
"यह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, जैसा कि मामला हो सकता है, जो अकेले धारा 12 (1) के तहत एक आवेदन का फैसला करने के लिए सक्षम है। जैसा कि एक सिविल कोर्ट या एक पारिवारिक न्यायालय या कोई अन्य आपराधिक न्यायालय किसी भी कानूनी कार्यवाही का संचालन करता है, जिसमें धारा 26 के तहत ऐसा करने की शक्ति है।"
2. यह कार्यवाही की प्रकृति नहीं है और यह अधिकार के उल्लंघन की प्रकृति है और अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रदान की गई राहत वह है जो अंततः कार्यवाही की प्रकृति को तय करती है।
डीवी अधिनियम की धारा 28 और 29 अनिवार्य रूप से नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का एक समूह बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मूल रूप से नागरिक उपचार प्रदान करते हैं जो आपराधिक कानून के लिए एलियन हैं।
3. डीवी अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत एक आवेदन पर जो नोटिस पहले जारी किया गया है वह प्रकृति में नागरिक है जैसा कि धारा 13 के प्रावधान से देखा जा सकता है और न ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत किसी भी प्रकार का संज्ञान लिया जाता है और इस प्रकार आवेदन के संबंध में न तो कोई प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत जारी की जाती है।
4. डीवी अधिनियम के तहत उल्लंघनों के लिए प्रदान किए गए अधिकारों और उपायों को संसद द्वारा मूल रूप से नागरिक प्रकृति के रूप में देखा गया है और इसलिए, विशिष्ट प्रावधानों द्वारा, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के तहत आपराधिक न्यायालयों के अलावा, सिविल न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न उपायों की मांग के लिए दायर आवेदन से निपट सकें।
5. आपराधिक प्रक्रिया संहिता और उल्लंघनों के लिए आपराधिक परिणाम प्रदान करने के प्रावधानों की प्रयोज्यता केवल घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत विभिन्न नागरिक उपचारों को और अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए संसद के इरादे का संकेत है।
हालांकि, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही के मूल चरित्र को निर्धारित नहीं करता है, जो कि आम तौर पर नागरिक प्रकृति का है।
6. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता परिवार न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी राहत, जो अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए किसी भी सजा को आकर्षित करता है, और जिसका किसी भी आपराधिक न्यायालय में ट्रायल किया जा सकता है, की ओर संकेत नहीं कर सकता।
केस टाइटिल: डॉ संदीप मृण्मोय चक्रवर्ती बनाम रिशिता संदीप चक्रवर्ती