अपने तरीके से काम करवाने के लिए जजों को धमका नहीं सकते: केरल हाईकोर्ट ने तलाक मामले में फैमिली कोर्ट के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाने वाली महिला से कहा

Shahadat

27 Jan 2023 5:25 AM GMT

  • अपने तरीके से काम करवाने के लिए जजों को धमका नहीं सकते: केरल हाईकोर्ट ने तलाक मामले में फैमिली कोर्ट के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाने वाली महिला से कहा

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कथित पक्षपात के आधार पर तलाक के मामले को ट्रांसफर करने की महिला की याचिका खारिज कर दी। तलाक का मुकदमा उसके पति ने दर्ज कराया है।

    जस्टिस सी.एस. डायस ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला वकील ने फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए "तीखा हमला" किया। यह हमला केवल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ कई आदेश पारित किए।

    अदालत ने कहा,

    "ट्रांसफर याचिका में बेतुके और तथ्यहीन आरोपों के अलावा आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई आधार या सामग्री नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि गलत आदेश को 'पूर्वाग्रह' या 'पक्षपात' के साथ पारित आदेश के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पक्षपात के आरोप को साबित करने में "बुरी तरह विफल" रही है।

    कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "याचिकाकर्ता अपने तरीके से काम करने के लिए न्यायाधीशों को बांध नहीं सकती है और न ही धमका सकती है। यह अदालत याचिकाकर्ता को कड़ी चेतावनी देती है कि वह न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने और उनकी गरिमा और महिमा को कम करने की अपनी आदत को रोकें। मैं याचिकाकर्ता पर मामूली-सी धारणा पर जुर्माना लगाने से परहेज करता हूं, क्योंकि लगता है कि पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से गलत सलाह दी गई है।"

    मुकदमा

    याचिकाकर्ता के पति ने तलाक की डिक्री के लिए फैमिली कोर्ट, इरिंजलाकुड के समक्ष याचिका दायर की है। जवाब में उसने मामले में कई आवेदन दायर किए। फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में उसने फैमिली कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं करने और अपने पति को "न्याय की भावना को मारने देने" की अनुमति देने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि न्यायाधीश के कृत्य "बाहरी विचार" का संकेत देते हैं और "घोर न्यायिक अयोग्यता, अनुशासनहीनता, सत्यनिष्ठा की कमी, घोर दुराचार और न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित कार्य" के समान हैं।

    उसने यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष उसकी शिकायत "अटक" गई है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया,

    "याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट में विश्वास खो दिया है, क्योंकि न्यायाधीश प्रतिवादी के वकीलों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। उनके कार्य न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।"

    दूसरी ओर, एडवोकेट टी.एन. मनोज और एडवोकेट अभिलाष एम.जे. ने प्रतिवादी की ओर से कहा कि याचिकाकर्ता बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित है, और यह कि उसने उन सभी पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, जो उसके खिलाफ आदेश पारित करते हैं।

    अदालत को बताया गया कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है और उसे यात्रा करने में कठिनाई होती है और उसका एकमात्र इरादा केवल तलाक याचिका में कार्यवाही को लंबा खींचना है।

    चूंकि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले को ट्रांसफर किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह अपनी पूरी जानकारी और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    जस्टिस डायस ने कहा कि ट्रांसफर के लिए याचिका पर विचार करते समय आमतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुविधा पर उचित विचार और वरीयता दी जानी चाहिए। मगर उक्त सिद्धांत यहां लागू नहीं होंगे, क्योंकि याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट की ओर से पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए जज से ट्रांसफर की मांग की है।

    इस मामले में न्यायालय ने आर.बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य (2000), हरिता सुनील परब बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली और अन्य (2018), अब्राहम थॉमस पुथुरन बनाम मंजू अब्राहम (2022), और अन्य जैसे उदाहरणों पर ध्यान दिया, जहां पूर्वाग्रह के आधार पर मामले के ट्रांसफर के संबंध में स्थिति पर चर्चा की गई।

    अदालत ने कहा,

    "क़ानून की व्याख्या पूर्वाग्रह का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के कंधों पर सबूत की ज़िम्मेदारी डालती है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि उसकी आशंकाएं उचित, वास्तविक और न्यायसंगत हैं।"

    यह देखते हुए कि आरोपों का कोई आधार नहीं है, अदालत ने कहा,

    "अनिश्चित रूप से याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश को चुनौती नहीं दी और आदेश अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर याचिका के माध्यम से आदेशों को चुनौती दे रहा है।"

    कोर्ट ने हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक (2007) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर विशेष जोर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि न्यायाधीशों को कोसना और न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण भाषा का उपयोग करना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल बन गया है।

    केस टाइटल: आरबी बनाम एबी।

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 44/2023

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story