जमानत| भाग एकः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब
Avanish Pathak
29 Dec 2022 7:30 AM IST
ए. नियमित जमानत
प्रश्नः क्या "जमानत" शब्द को क्रिया और संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसका अर्थ क्या है ?
उत्तर. "जमानत" शब्द का प्रयोग क्रिया और संज्ञा दोनों के रूप में किया जाता है। एक क्रिया के रूप में, "जमानत देना" शब्द का अर्थ है -
"गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके जमानतदार को देना, जब वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और जजमेंट के समक्ष निर्दिष्ट समय और स्थान पर उसकी उपस्थिति तय करने की जमानत दे"।
एक "संज्ञा" के रूप में "जमानत" शब्द का अर्थ है - "जमानतदार, जिनकी कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाता है और गिरफ्तार व्यक्ति को जिनके नियंत्रण में माना जाता है"।
"संज्ञा" के रूप में "जमानत" शब्द का अर्थ यह भी है - "जमानत पर रिहा होने का विशेषाधिकार"।
प्रश्नः जमानती और गैर जमानती अपराध क्या हैं ?
उत्तर. यह प्रश्न कि अपराध जमानती है या गैर-जमानती, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची में दिए गए सारणीबद्ध चार्ट के अनुसार तय किया जाएगा।
उक्त चार्ट के भाग I में भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराधों का विवरण दिया गया है। उक्त चार्ट का भाग II अन्य कानूनों के तहत अपराधों से संबंधित है।
सीआरपीसी की पहली अनुसूची में चार्ट के भाग I का कॉलम 5। इंगित करता है कि आईपीसी के तहत अपराध जमानती हैं या गैर-जमानती।
प्रथम अनुसूची में उक्त सारणी चार्ट के भाग II के कॉलम 5 के साथ पढ़े गए अपराध के विवरण में कहा गया है कि यदि अन्य कानूनों के तहत अपराध 3 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो यह गैर-जमानती है और यदि अपराध है 3 साल से कम के कारावास से दंडनीय है तो अपराध जमानती है।
प्रश्नः जमानत के अधिकार के संदर्भ में जमानती और गैर-जमानती अपराधों में क्या अंतर है?
उत्तर. जमानती अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिए अपराधी धारा 436 सीआरपीसी के तहत अधिकार के रूप में जमानत का हकदार है। और एक जमानती अपराध के मामले में एक थाना प्रभारी (एसएचओ) या मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय की ओर से जमानत से इनकार करने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं है।
सीआरपीसी की धारा 50 के खंड (2) के तहत, गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करे कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। और वह उक्त उद्देश्य के लिए जमानत की व्यवस्था कर सकता है।
जमानती अपराध में जमानत का अधिकार एक पूर्ण और अपरिहार्य अधिकार है। (पैरा 10, रसिकलाल बनाम किशोर (2009) 4 एससीसी 446 - आरवी रवींद्रन, जेएम पांचाल - जेजे )।
एसएचओ या मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, एक आरोपी, जिस पर कथित तौर पर जमानती अपराध का आरोप है, को जमानत देने के लिए बाध्य है। ( पैरा 17 विकास बनाम राजस्थान राज्य (2014) 3 एससीसी 321 - एचएल दत्तू, एमवाई इकबाल - जेजे)।
लेकिन, एक गैर-जमानती अपराध के मामले में ऐसा नहीं है कि एक आरोपी व्यक्ति, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। एक आरोपी को जमानत देना, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है, एसएचओ या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के विवेक के अधीन है, जैसा भी मामला हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैर-जमानती अपराध कुल मिलाकर गंभीर अपराध हैं और एसएचओ या मजिस्ट्रेट या अदालत को इन बातों को ध्यान में रखना होगा -
-यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, किसी भी प्रथम दृष्टया या उचित आधार का अस्तित्व।
-कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता।
-सजा की स्थिति में सजा की गंभीरता।
-जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या न्याय से भागने का खतरा।
-मामले की सुचारू जांच को प्रभावित करने या बाधित करने की उसकी क्षमता या प्रवृत्ति के संदर्भ में अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, और स्थिति।
-अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना।
-गवाहों के प्रभावित होने या धमकाने की उचित आशंका।
-पीड़ित की सापेक्ष स्थिति।
-जमानत मिलने से न्याय के ठप होने का खतरा
(पैरा 17 से 19, अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) (2018) 12 एससीसी 129 = एआईआर 2017 एससी 5398 - कुरियन जोसेफ, आर भानुमति - जेजे)।
इस प्रकार, जबकि जमानती अपराध के मामले में न्यायालय के पास जमानत से इनकार करने का कोई विवेक नहीं है, गैर-जमानती अपराध के मामले में न्यायालय के पास उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए जमानत से इनकार करने का विवेकाधिकार है।
गैर-जमानती अपराधों के संबंध में जमानत के विवेकाधीन आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट और एसएचओ की शक्ति धारा 437 सीआरपीसी में स्थित है। हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय को धारा 439 (1) (ए) सीआरपीसी के आधार पर किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति प्रदान की गई है।
प्रश्नः जमानत को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है?
उत्तर. "जमानत" को दो अलग-अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है।
पहला वर्गीकरण
जमानत को वर्गीकृत करने का एक तरीका है -
-पूर्व परीक्षण जमानत,
-पैरा ट्रायल जमानत,
-पोस्ट-ट्रायल जमानत और
-सजा के बाद की जमानत।
उपरोक्त में से, पहली तीन सजा से पहले दी जाने वाली जमानत हैं। धारा 436, 436 ए, 437 (1), 437 (2), 437 (6), 438, 439 (1) (ए) सजा से पहले के जमानत के मामलों को कवर करती है। इनमें से धारा 436 जमानती अपराधों से संबंधित है और धारा 437 और 438 गैर-जमानती अपराधों से संबंधित है और धारा 439 (1) (ए) जमानती और गैर-जमानती दोनों अपराधों से संबंधित है।
"पोस्ट-ट्रायल जमानत" श्रेणी के तहत धारा 437 (7) सीआरपीसी आती है। यह ट्रायल के समापन के बाद लेकिन निर्णय सुनाने से पहले लागू होती है।
धारा 389 (3) सीआरपीसी कुछ मामलों में जमानत देने के लिए दोषी ठहराने वाले न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, जहां दोषी, दोषी ठहराने वाले न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह अपील दायर करना चाहता है।
धारा 438 सीआरपीसी जमानत के लिए अग्रिम आदेश से निपटने के लिए है, इसे पहली बार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में पेश किया गया था। इसके पूर्ववर्ती कोड 1882 और 1898 में ऐसा प्रावधान नहीं था।
धारा 438 सीआरपीसी के अनुसार, एक व्यक्ति जो एक गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका जता रहा है, उसे गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत देने के निर्देश देने वाले आदेश के लिए सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है।
दूसरा वर्गीकरण
2. "जमानत" के वर्गीकरण का एक अन्य तरीका इसे "अनिवार्य जमानत", "विवेकाधीन जमानत" और "डिफ़ॉल्ट या बाध्यकारी जमानत" के रूप में वर्गीकृत करना है। धारा 436 सीआरपीसी "अनिवार्य जमानत" शीर्षक के अंतर्गत आता है। उक्त धारा न केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है जो जमानती अपराधों के आरोपी हैं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों से भी संबंधित हैं, जिन्हें ऐसी स्थितियों में गिरफ्तार किया गया है जहां केवल संदेह है और गिरफ्तारी वास्तव में धारा 41 (1) (बी) से लेकर धारा 41 (1) (बी) (i) और 151 सीआरपीसी जैसे निवारक उपायों के माध्यम से की जाती है।
"विवेकाधीन जमानत" के तहत धारा 81 (1) दूसरा प्रावधान, 187 (1), 395 (3), 437 (1), 437 (2), 437 (6), 438, और 439 (1) (ए) सीआरपीसी आता है।
इस वर्गीकरण के तहत तीसरी श्रेणी डिफ़ॉल्ट जमानत है, जिसकी धारा 167 (2) प्रोविज़ो सीआरपीसी कानून और धारा 436 ए द्वारा निर्धारित समय के भीतर "अंतिम रिपोर्ट" दाखिल करने में जांच एजेंसी की विफलता के कारण "डिफ़ॉल्ट जमानत" से संबंधित है। 437 (6) सीआरपीसी कानून द्वारा सीमित समय के भीतर मुकदमे को पूरा करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण "डिफ़ॉल्ट जमानत" से निपटता है।
प्रश्नः जमानत अर्जी दाखिल करने की क्या आवश्यकता है?
उत्तर. धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उद्देश्य आशंकित गिरफ्तारी के लिए है। धारा 437 के तहत या सीआरपीसी की धारा 439 (1) (ए) के तहत नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का उद्देश्य पहले से प्रभावित गिरफ्तारी से रिहाई के लिए है।