आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दी

Shahadat

20 Nov 2023 3:44 PM IST

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दी

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी (तेलुगु देशम पार्टी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी।

    जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि गलत तरीके से की गई रकम तेलुगु देशम पार्टी के बैंक अकाउंट्स में भेज दी गई थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ए.37 को 9 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत के आदेशों के बाद 31 अक्टूबर, 2023 को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने तक वह न्यायिक हिरासत में रहे। टीडीपी पार्टी को गलत तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करने के आरोपों के बावजूद, इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता की रिमांड मांगने से पहले ऐसे गंभीर आरोपों को पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अदालत, इस बिंदु पर सहायक सामग्री की कमी को एक अंतर के रूप में देखती है। जांच के निष्कर्ष में कहा गया कि कथित हेराफेरी की गई राशि टी.डी.पी. पार्टी के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।"

    राज्य के अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 और 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपये के कथित गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि सीमेंस और डिज़ाइन टेक, एपीएसएसडीसी के साथ समझौता ज्ञापन के पक्षकार प्रशिक्षकों को उच्च-स्तरीय तकनीक प्रदान करने में विफल रहे।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में उजागर विसंगतियों के लिए नायडू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके अनुसार 371 करोड़ रुपये में से कम से कम 241 करोड़ रुपये एसआईएसडब्ल्यू और डिजाइन टेक द्वारा विभिन्न फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को ऐसी विसंगतियों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में पार्टियों के हस्ताक्षरों को सत्यापित और तुलना करना उनका कर्तव्य नहीं है... यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि मतभेद कैसे सामने आए रिपोर्ट को धन के कथित दुरुपयोग का मूल कारण माना जा सकता है।"

    जमानत देते हुए अदालत ने नायडू पर प्रिंट और डिजिटल मीडिया सहित कोई भी प्रेस इंटरव्यू नहीं देने और न ही इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने के प्रतिबंध को जारी रखने से इनकार कर दिया।

    इसमें कहा गया,

    ''नियमित जमानत आवेदन का निपटारा करते समय ऐसी शर्तें रखने से याचिकाकर्ता के राजनीतिक दल के चुनावी प्रॉस्पेक्टस पर असर पड़ेगा।'

    Next Story