एक दस्तावेज को वचनपत्र तभी माना जा सकता है, जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
4 May 2022 11:59 AM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी दस्तावेज को वचनपत्र (promissory note) के रूप में तभी माना जा सकता है जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने टिप्पणी की कि यदि दस्तावेज में ऋणग्रस्तता स्वीकार की जाती है कि कोई भी निर्धारित राशि मांग पर देय है, तभी दस्तावेज को एक वचन पत्र कहा जा सकता है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धमतरी के फैसले से पैदा हुई सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत पहली अपील दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ 3,00,000 रुपये की वसूली को खारिज कर दिया गया था। वादी की ओर से दी गई राशि के बदले में प्रतिवादी ने उसी राशि का चेक और एक लिखित वचन पत्र सौंपा था। हालांकि अचानक दुर्घटना के कारण प्रतिवादी की मृत्यु हो गई। करीब एक महीने के बाद वादी ने मृतक से लिए गए पैसे को वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन तब से उसे पैसे वापस नहीं मिले।
क्लीयरेंस के लिए चेक भेजने पर उसे वापस कर दिया गया और इस तरह उक्त राशि की वसूली के लिए एडीजे के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट ने नोट किया कि वादी ने दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था और केवल खुद कहा गया कथन दस्तावेज की सामग्री को साबित नहीं कर सकता है।
यह नोट किया गया कि वादी को निम्न कदम उठाने चाहिए थे, यानि: (i) उस व्यक्ति को बुलाकर जिसकी उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लिखित किया गया था; या (ii) हस्तलेखन विशेषज्ञ को बुलाकर; या (iii) उस व्यक्ति की हस्तलेखन से परिचित व्यक्ति को बुलाकर जिसके द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लिखित होना चाहिए था; या (iv) न्यायालय में विवादित हस्ताक्षर या लेखन की कुछ स्वीकृत हस्ताक्षर या लेखन के साथ तुलना करके, या v) कोई अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य।
कोर्ट ने पाया कि वादी ने उपरोक्त में से कोई भी कार्य नहीं किया था, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 का उल्लंघन है। श्रीमती रामी बाई बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम पर भरोसा रखा गया, जहां यह आयोजित किया गया था, "यह धारा 67 है, जो लागू होगी। धारा 67 यह साबित करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं बताती है कि विशेष लेखन या हस्ताक्षर किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में है। इस प्रकार, हस्ताक्षर निम्नलिखित मोड में से किसी एक या अधिक में साबित हो सकते हैं। "
अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि वादी को अपने मामले को ठोस सबूत जोड़कर साबित करना है, और प्रतिवादी की कमजोरी वादी के मुकदमे की अनुमति देने का आधार नहीं है। कोर्ट ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न तो दस्तावेज कानून के तहत साबित हुआ है और न ही यह एक वचन पत्र है जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है।
केस शीर्षक: खेमचंद जैन बनाम श्रीमती भारती मूलवानी और अन्य