फैसले के खिलाफ पुनर्विचार दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं कि अधूरी चार्जशीट अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत से वंचित नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने कहा

Shahadat

29 April 2023 9:58 AM IST

  • फैसले के खिलाफ पुनर्विचार दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं कि अधूरी चार्जशीट अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत से वंचित नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने कहा

    सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक और यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले के मुख्य आरोपी कपिल वधावन की मेडिकल जमानत पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजी ने पक्षकार के रूप में सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, जिसमें यह कहा गया कि जांच पूरी किए बिना अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार खत्म नहीं होगा।

    हालांकि सुनवाई वधावन की याचिका के संबंध में थी, जिसमें मेडिकल आधार पर जमानत मांगी गई, उनके वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन का संदर्भ दिया, जो लंबित है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले में उनकी सह-आरोपी रितु छाबरिया को जस्टिस कृष्ण मुरारी की अगुवाई वाली पीठ ने डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वधावन के मामले में अधूरी चार्जशीट दायर की गई है।

    उन्होंने जोड़ा,

    "अब जे मुरारी का निर्णय है, जो कहता है कि आप अधूरी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं.."

    एएसजी ने सिब्बल की प्रस्तुति पर आपत्ति जताते हुए कहा,

    "जहां तक डिफ़ॉल्ट जमानत का संबंध है, हम कहते हैं कि उनके पास कोई मामला नहीं है।"

    जस्टिस जोसेफ ने एएसजी से पूछा,

    "क्या यह जे मुरारी के फैसले से आच्छादित है?"

    एएसजी ने जवाब दिया,

    "मेरे अनुसार, यह कवर नहीं किया गया... हम अभी भी तर्क दे सकते हैं कि सह-आरोपी को गलत तरीके से डिफॉल्ट जमानत दी गई।"

    न्यायाधीश ने आगे पूछा,

    "यदि यह पाया जाता है कि इसे कवर किया गया है तो क्या आपके पास ... के खिलाफ कोई अन्य तर्क है?"

    एएसजी ने जवाब दिया,

    "जहां तक उस फैसले का संबंध है, हम पुनर्विचार दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं ... मैं यह भी तर्क दूंगा कि यह गलत क्यों है। मैंने फैसले को नहीं देखा है। मुझे इसे देखना होगा।

    मेडिकल जमानत देने पर संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद सिब्बल ने अनुरोध किया कि क्या इस मामले में सभी आवेदनों को विशिष्ट तिथि पर एक साथ लिया जा सकता है।

    मामले को अगली बार 8 मई, 2023 को सूचीबद्ध किया गया।

    पहले, मेडिकल जमानत के लिए आवेदन पर विचार किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वधावन को मेडिकल बीमारियों के दावों का पता लगाने के लिए चेक-अप के लिए एम्स ले जाने के लिए कहा।

    एएसजी ने प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। उनके मुताबिक, एम्स ने रिपोर्ट दी कि वधावन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।

    कपिल वधावन को उनके भाई धीरज वधावन के साथ पहली बार अप्रैल 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक-डीएचएफएल वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से सलाखों के पीछे हैं। वर्तमान आवेदक कपिल वधावन वर्तमान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

    [केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार बनाम कपिल वधावन और अन्य। सीआरएल ए नंबर 701-702/2020]

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