धारा 482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश या टिप्पणी नहीं दे सकता जो इसके समक्ष नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Dec 2021 5:57 AM GMT

  • धारा 482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश या टिप्पणी नहीं दे सकता जो इसके समक्ष नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता जो न तो अदालत के समक्ष था और न ही आदेश पारित करने से पहले उसे कोई अवसर दिया गया था।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 20 नवंबर, 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी,जिसमें हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज अपराध अपीलकर्ता (प्रासंगिक समय पर स्कूल के प्राचार्य) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश पर ("आक्षेपित निर्णय") जारी किया था।

    समन आदेश, आरोप तय करने के आदेश और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करने वाले आरोपी द्वारा दायर याचिका में धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय में, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था जो प्रासंगिक समय पर स्कूल के प्रधानाचार्य थे।

    हालांकि याचिका को खारिज कर दिया हया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आक्षेपित फैसले में तीसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

    शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह मुद्दा उठा कि क्या हाईकोर्ट अभियुक्त द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत खारिज करने के लिए दायर याचिका में किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर सकता है जो न तो अदालत के समक्ष था और आदेश पारित करने से पहले न ही उसे कोई अवसर दिया गया था और अवलोकन भी किया गया।

    बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "हमारी राय में, जवाब जोरदार तरीके से नहीं है । हाईकोर्ट को ऐसे क्षेत्र में उद्यम नहीं करना चाहिए जो कार्यवाही के लिए किसी तीसरे पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे और इससे भी अधिक हाईकोर्ट के इस तरह के हस्तक्षेप में गारंटी देने वाली किसी भी विश्वसनीय सामग्री का संदर्भ दिए बिना।"

    अनु कुमार बनाम राज्य (यूटी प्रशासन) और अन्य में अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा,

    "यह एक अलग मामला होता यदि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा होता कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य दर्ज करने के बाद पाया है कि कुछ और व्यक्ति संबंधित अपराध के कृत्य में शामिल थे, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 लागू करके उनके खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए। यह देखना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध के संबंध में आगे बढ़ने के लिए निर्देश जारी करने वा निर्णय और उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। वह रिकॉर्ड से मिटा दिया जा रहा है। "

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष मामला

    शिकायतकर्ता के मामले में धारा 354, 354ए आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बस कंडक्टर जगजीत सिंह ने शिकायतकर्ता की 5 साल की बेटी के साथ गलत काम किया, जो केजी कक्षा में पढ़ती थी।

    यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता को एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना पड़ा था क्योंकि स्कूल के प्रधानाचार्य ने मामले की सूचना मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। निचली अदालत ने 28 सितंबर 2016 को आरोपी को आईपीसी की धारा 354, 354ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध करने का दोषी पाया था।

    घटनाओं के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने स्कूल प्रशासक (संजीव कुमार) और बस के मालिक के खिलाफ चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यूटी) की सिफारिशों के आधार पर एक और प्राथमिकी दर्ज की।

    संजीव कुमार ने इस प्रकार 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें समन आदेश, आरोप तय करने के आदेश और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी।

    याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति फतेह दीप सिंह की पीठ ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया और निचली अदालत को उचित कार्रवाई करने और घटना की जानकारी रखने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

    हाईकोर्ट ने इस संबंध में कहा था,

    "न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक समझता है और ट्रायल कोर्ट को, जहां मामला लंबित है, यह सुनिश्चित करने के निर्देश देता है,कि प्रधानाचार्य भी, जिन्हें एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की इस घटना की जानकारी थी, छूट ना जाए और उचित कार्रवाई करने और उसके खिलाफ भी पूरी तरह से कानून के अनुसार आगे बढ़ा जाए। "

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि,

    "जो कुछ रिकॉर्ड में आया है, याचिकाकर्ता ज्ञान या जानकारी की कमी के बहाने छुपा नहीं सकता है, बल्कि स्कूल के प्रशासक होने के नाते यह कर्तव्य बाध्य है कि यह किससे और कहां की घटना से संबंधित है और जो उस न्यायालय की कार्यवाही से अच्छी तरह प्रमाणित है जिसके आदेशों को इस याचिका में चुनौती दी गई है। तथ्य यह है कि आयोग ने अपना कर्तव्य निभाया है और न्यायिक न्यायालय ने उसके समक्ष साक्ष्य के आधार पर, समन जारी किया और आरोप तय किए और दोषियों को ट्रायल में डाल दिया,जिस पर इस न्यायालय द्वारा निहित शक्तियों के आवश्यक प्रयोग को किसी भी तरह से निराधार, अवैध या विकृत नहीं कहा जा सकता है।"

    केस: अनु कुमार बनाम राज्य (यूटी प्रशासन) और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) सं। 4567/ 2019

    पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार

    उद्धरण: LL 2021 SC 757

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