एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों में भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
4 Dec 2021 12:44 PM IST
''केवल चेक को एक प्रतिभूति के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट की धारा 138 उन मामलों में लागू होती है जहां चेक के आहरण के बाद लेकिन उसके नकदीकरण से पहले कर्ज लिया जाता है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि धारा 138 का सही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, अगर 'ऋण या अन्य देयता' की व्याख्या केवल उस ऋण को शामिल करने के लिए की जाए, जो चेक के आहरण की तारीख को मौजूद हो।
कोर्ट ने कहा कि केवल चेक को एक प्रतिभूति के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया जाएगा।
इस अपील में विचार किए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या 'प्रतिभूति' के रूप में प्रस्तुत किए गए चेक का अनाहरण (डिसऑनर) एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के तहत कवर किया जाता है? इस मामले में अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं होगा, क्योंकि विवादित चेक प्रतिभूति के माध्यम से जारी किया गया था और इस प्रकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने 'इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (2014) 12 एससीसी 539' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।
कोर्ट ने देखा कि 'संपेली सत्यनारायण राव बनाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (2016) 10 एससीसी 458' और 'श्रीपति सिंह बनाम झारखंड सरकार एलएल 2021 एससी 606' मामलों में बाद के फैसलों ने इंडस एयरवेज के फैसले को अलग कर दिया है। सम्पेली और श्रीपति सिंह मामलों में, बकाया ऋण किस्तों के लिए प्रतिभूति के तौर पर पोस्ट-डेटेट चेक जारी किए गए थे। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जिस तारीख को चेक आहरित किये गए थे, उस पर बकाया कर्ज था।
कर्ज के अर्थ का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि कर्ज लेने के बाद जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक 'कर्ज' की परिभाषा के दायरे में आएगा।
इसने कहा:
26. एनआई अधिनियम का उद्देश्य चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना और व्यापार के लेन-देन के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्सस की दक्षता में विश्वास पैदा करना है। प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी हो जाएगा यदि प्रावधान की व्याख्या उन मामलों को बाहर करने के लिए की जाती है जहां चेक के आहरण के बाद लेकिन उसके नकदीकरण से पहले ऋण लिया जाता है। इंडस एयरवेज मामले में, अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन चूंकि खरीद समझौता रद्द कर दिया गया था, इसलिए कोई कर्ज लेने का कोई अवसर नहीं था। धारा 138 का सही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यदि 'ऋण या अन्य दायित्व' की व्याख्या केवल एक ऋण को शामिल करने के लिए की जाती है जो चेक के आहरण की तिथि पर मौजूद है। इसके अलावा, संसद ने 'ऋण या अन्य दायित्व' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। अभिव्यक्ति "या अन्य दायित्व'' का अपना एक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि विधायिका ने दो अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया है। अभिव्यक्ति 'या अन्य दायित्व' में एक विषय वस्तु है जो 'ऋण' से व्यापक है और ऋण के समान नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में, बिजली आपूर्ति शुरू होने के साथ ही चेक जारी किया गया था। एक वाणिज्यिक लेनदेन के संदर्भ में चेक जारी करने को व्यावसायिक लेनदेन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बिजली की आपूर्ति के तुरंत बाद चेक जारी किया गया था। यह साबित करने के लिए कि चेक एक दायित्व के संदर्भ में जारी नहीं किया गया था, जिसे कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए माना जा रहा था, व्यापार लेनदेन के साथ बाधाओं के परिणाम के रूप में पेश करना होगा। यदि कंपनी संतोषजनक एलसी प्रदान करने में विफल रहती है और फिर भी बिजली की खपत करती है, तो चेक बकाया राशि के भुगतान के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने के लायक था।"
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा बिजली की आपूर्ति शुरू करने के बाद ऋण लिया गया था, जिसके लिए एलसी की अस्वीकृति के कारण भुगतान नहीं किया गया था।
कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा,
"पार्टियों के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन की सुविधा के लिए एक चेक जारी किया जा सकता है। जहां, अंतर्निहित उद्देश्य पर कार्य करते हुए, जैसा कि वर्तमान मामले में एक पीएसए के तहत बिजली की आपूर्ति द्वारा पार्टियों के बीच एक वाणिज्यिक व्यवस्था फलीभूत हो गई है, चेक की प्रस्तुति भुगतान करने को लेकर खरीदार की विफलता का परिणाम है जो अदाकर्ता के विचार के दायरे में होगा। दूसरे शब्दों में, चेक ऐसे में प्रस्तुत करने के अनुकूल होगा और, मूल रूप से और वास्तव में, कानूनी रूप से लागू ऋण या दायित्व करने योग्य है।"
केस का नाम: सुनील टोडी बनाम गुजरात सरकार
प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 706
मामला संख्या और दिनांक: सीआरए .446/2021 | 3 दिसंबर 2021
कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना
वकील: अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, प्रतिवादियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन तथा सरकार के लिए अधिवक्ता आस्था मेहता
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