वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता केवल जोड़ों को जोड़ने के लिए नहीं, सौहार्दपूर्ण अलगाव भी समाधान है: जस्टिस केवी विश्वनाथन
Shahadat
26 Jun 2025 7:20 AM

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने गुरुवार (26 जून) को कहा कि वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता केवल अलग हुए जोड़ों को फिर से जोड़ने के लिए नहीं की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौहार्दपूर्ण अलगाव भी मध्यस्थता प्रक्रिया का एक वैध और स्वीकार्य परिणाम हो सकता है।
उन्होंने वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए कहा,
वैवाहिक मामलों में जब हम मध्यस्थता कहते हैं तो बार को लगता है कि हम पक्षों को एक साथ रहने का निर्देश दे रहे हैं। हम केवल समाधान चाहते हैं, पक्षों पर एक साथ रहने का आग्रह नहीं करते। हम चाहते हैं कि पक्ष एक साथ रहें। लेकिन अलग होना भी एक समाधान हो सकता है।"
खंडपीठ में शामिल जस्टिस एनके सिंह ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत वाणिज्यिक विवादों में पूर्व-संस्था मध्यस्थता अनिवार्य है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागनाथन ने सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए कहा था कि वैवाहिक मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।