अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

15 July 2026 5:09 PM IST

  • अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि पुलिस से क्लोजर रिपोर्ट मिलने पर मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी को अपनी राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता।

    कोर्ट ने दोहराया कि यह तय करने की राय बनाना कि क्या मामले में ट्रायल (मुकदमा) चलाया जा सकता है, पूरी तरह से जांच अधिकारी का काम है। हालांकि मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट स्वीकार करने, उसे खारिज करने और मामले का संज्ञान लेने, या आगे की जांच का आदेश देने का अधिकार है, लेकिन वह पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,

    "...आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला बनता है या नहीं, इस बारे में राय बनाने का काम पूरी तरह से जांच के प्रभारी अधिकारी का है। अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है और कोई मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता।"

    कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले सकता है।

    "अगर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से सहमत है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कोई मामला नहीं बनता है तो वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही बंद कर सकता है। अगर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि आगे की जांच जरूरी है तो वह धारा 156(3) के तहत ऐसा आदेश दे सकता है। अगर आखिरकार मजिस्ट्रेट की राय यह होती है कि पुलिस रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों से अपराध बनता है तो वह अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही पुलिस की राय रिपोर्ट में इसके विपरीत हो।"

    कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करता कि ट्रायल संयुक्त हो या अलग-अलग

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कमिटल ऑर्डर (मामले को सेशन कोर्ट भेजने का आदेश) यह तय नहीं करते कि ट्रायल एक साथ अलग-अलग या संयुक्त रूप से होना चाहिए; यह CrPC के तहत कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, बशर्ते आरोपी को कोई नुकसान न हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "कमिटल ऑर्डर केवल सेशन कोर्ट को उन लोगों के ट्रायल का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिन्हें भेजा गया और यह ट्रायल के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "अगर आरोपी को कोई नुकसान नहीं होता है तो कई कमिटल ऑर्डर को मिलाकर आरोपी का एक ही ट्रायल किया जा सकता है, बशर्ते यह CrPC की धारा 233 से 239 के तहत उचित हो।"

    बेंच ने कहा,

    "ऊपर की चर्चा से यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि फ़ाइनल रिपोर्ट में दी गई राय मामले का संज्ञान लेने के लिए निर्णायक नहीं है और कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करते कि ट्रायल एक साथ होगा, अलग-अलग होगा या संयुक्त रूप से होगा; यह पूरी तरह से कोर्ट की मर्ज़ी पर निर्भर करता है।"

    Cause Title: Brajesh Kumar @ Birjesh Kumar Singh Versus The State of Bihar

    Next Story