सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

8 Jun 2022 10:30 AM IST

  • सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    यह दोहराते हुए कि "अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में , दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करती है"

    सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में कहा जा सकता है" जब प्राथमिकी में आरोप किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं या रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री है जिससे न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है"

    कोर्ट ने कहा है,

    "सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से, सावधानी से और सतर्कता के साथ ही किया जाना चाहिए। जब इस तरह की क़वायद सीआरपीसी की धारा 482 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा ही उचित है।"

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मार्च, 2021 की प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।

    जस्टिस बनर्जी और जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने दर्ज किया,

    "सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक मामले / प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। प्राथमिकी की एक प्रति पेपरबुक में शामिल है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी-प्रतिवादियों ने मृतक राम स्वरूप, पुत्र मथुरा प्रसाद की वसीयत बनाई और जाली वसीयत की और चोरी के स्टांप पेपर पर राम स्वरूप के जाली हस्ताक्षर किए और जब शिकायतकर्ता ने इसकी आरोपी-प्रतिवादी, विमलेश कुमार और उनके भाइयों से जानकारी मांगी तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और स्वीकार किया कि उन्होंने वसीयत बनाई है ।"

    पीठ ने कहा कि इस स्तर पर, वह प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की सत्यता को देखने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रथम दृष्टया, प्राथमिकी में आरोप एक अपराध का खुलासा करते हैं, और यह कि प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों ने अपराध किया है या नहीं, यह आपराधिक कार्यवाही में ट्रायल पर तय किया जाना है।

    जस्टिस बनर्जी और जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने दोहराया,

    "अदालत आपराधिक कार्यवाही में, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्यथा रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है।"

    पीठ ने दोहराया,

    "सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से, सावधानी से और सतर्कता के साथ तभी किया जाना चाहिए जब इस तरह की क़वायद सीआरपीसी की धारा 482 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा ही उचित है।"

    पीठ ने रेखांकित किया,

    "आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 सीआरपीसी के तहत हस्तक्षेप करने के लिए, अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग में कहा जा सकता है,जब प्राथमिकी में आरोप किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं या रिकॉर्ड पर सामग्री हैं जिससे न्यायालय युक्तियुक्त रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रही है।"

    पीठ ने यह कहना जारी रखा कि इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने केवल प्रतिकूल दृष्टिकोण रखने में गलती की क्योंकि शिकायतकर्ता ने न्यायालय में कोई कार्रवाई लाकर वसीयत की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी थी और आगे, प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा का वाद लाया था।

    बेंच ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सिविल मुकदमे में, वसीयत की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए वादी पर निर्भर होने का बोझ होगा, जिसके आधार पर राहत / स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। हालांकि, यह इस तर्क पर आरोपी को नहीं रोकता है, जो इस तरह के सिविल वाद में आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से प्रतिवादी हो सकता है कि वसीयत जाली / मनगढ़ंत है।"

    यह घोषित करते हुए कि हाईकोर्ट ने अपनी सुविचारित राय में, शिकायत को रद्द करने में गलती की, पीठ ने अपील की अनुमति दी और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

    केस: जगमोहन सिंह बनाम विमलेश कुमार एवं अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC ) 546

    दंड प्रक्रिया संहिता 1973- धारा 482 -सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से, सावधानी से और सतर्कता के साथ तभी किया जाना चाहिए जब इस तरह की क़वायद सीआरपीसी की धारा 482 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा ही उचित है।

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