EWS आरक्षण बरकरार रख सुप्रीम कोर्ट ने गलती की : जस्टिस नरीमन
Shahadat
9 Dec 2024 9:59 AM IST
जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने EWS के फैसले की आलोचना की, जिसमें 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा गया। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया।
पूर्व जज ने टिप्पणी की कि EWS का फैसला (जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा गया था) गलत था।
"यह आर्थिक मानदंड वाला फैसला न तो संवैधानिक कानून में और न ही किसी भी तरह के सिद्धांत में सही है। यह वास्तव में अनुच्छेद 46 के विपरीत है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के विपरीत है, जैसा कि अल्पमत के जज जस्टिस भट (जो अल्पमत में थे) ने सही माना है।"
जस्टिस कृष्ण अय्यर, जिनकी स्मृति में व्याख्यान आयोजित किया गया, उनके निर्णयों को याद करते हुए जस्टिस नरीमन ने रेखांकित किया कि आरक्षण का विचार "सबसे निचले पायदान पर" लोगों तक पहुंचने का रहा है।
इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यद्यपि 103वें संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसरण में होने का दावा किया, लेकिन इसने उन लोगों को बाहर करके "संविधान को उलट दिया", जिनके लिए मूल रूप से आरक्षण का इरादा था (SC, ST और पिछड़े वर्ग)। यह टिप्पणी करते हुए कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(1) और 46 के विरुद्ध था, जस्टिस नरीमन ने आगे बताया कि अनुच्छेद 46 आर्थिक मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण को पवित्र नहीं करता है।
संक्षेप में मामला
EWS निर्णय (जनहित अभियान मामले) में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में EWS के लिए 10% आरक्षण पेश किया।
बहुमत के अनुसार, केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा को पार करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी ओर, असहमतिपूर्ण अल्पसंख्यक दृष्टिकोण (जस्टिस रवींद्र भट और तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित) ने 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन और/या SC/ST/OBC के गरीबों को EWS कोटे से बाहर करने (इस आधार पर कि वे पहले से ही लाभ का आनंद ले रहे हैं) का समर्थन नहीं किया।
अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण की आंशिक रूप से सराहना करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा:
"जस्टिस भट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16(6) के खराब होने के अतिरिक्त कारण भी हैं। अनुच्छेद 16(6) में वह नहीं है, जो अनुच्छेद 16(4) और 16(4ए) में है, अर्थात हर चीज का निर्धारण सेवा में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह कहने के लिए तार्किक कदम आगे नहीं बढ़ाया कि यह केवल अनुच्छेद 16(6) पर लागू नहीं होगा। यह पूरे संशोधन पर लागू होता है। संपूर्ण संशोधन खराब होगा, क्योंकि आप वंचितों को बाहर रख रहे हैं। केवल उन लोगों को शामिल कर रहे हैं, जिनके लिए आरक्षण कभी नहीं था। चाहे वह ब्राह्मण हों, क्षत्रिय... मेरे सम्मानपूर्वक प्रस्तुतीकरण में यह दुर्लभ मामला है, जब आर्थिक आरक्षण की अवधारणा के मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही गलत हैं।"
50% सीलिंग सीमा के मुद्दे पर जस्टिस नरीमन ने कहा कि सभी जजों ने संविधान के अनुच्छेद 16(4)(बी) (जो संवैधानिक रूप से 50% सीलिंग सीमा को मान्यता देता है) को नजरअंदाज कर दिया, जिससे एक तरह से यह निर्णय गलत साबित हुआ।
यह भी बताया गया कि 103वें संशोधन, जिसे EWS कोटा मामले में चुनौती दी गई, का प्रभाव उच्च जातियों, मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण के दायरे में लाने का था, जिनके खिलाफ कोई भी कह सकता है कि कोई ऐतिहासिक गलत काम नहीं हुआ (आरक्षण का आधार)।
उन्होंने कहा,
“संशोधन द्वारा हमने जो हासिल किया है, वह संविधान को उलटने से कम नहीं है। सबसे पहले आप उन सभी को बाहर कर देते हैं, जिन्हें शामिल किया जाना आवश्यक है (SC, ST, पिछड़े)...उन्हें बाहर करने के बाद आप किसे शामिल करते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण है - इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप केवल उच्च वर्ग को शामिल कर रहे हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को भी...जब आप इन लोगों को शामिल करते हैं तो संस्थापक पिता कहेंगे कि आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है, सिवाय इसके कि ऐतिहासिक गलत काम हुए हैं। जहां लोगों को कभी इन गलतियों का सामना नहीं करना पड़ा, आप उनके लिए कुछ आरक्षित कर रहे हैं। और जहां ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, आप उन्हें आरक्षित नहीं कर रहे हैं।”
जस्टिस नरीमन ने आगे सुझाव दिया कि EWS निर्णय में अनुच्छेद 16(4)(बी) और 16(6) को सुसंगत बनाया जा सकता था, उदाहरण के लिए, EWS को समायोजित करने के लिए OBC के लिए कोटा कम करना। हालांकि, कुल आरक्षण को 50% से अधिक होने देना। हालाँकि अनुच्छेद 16(4)(बी) द्वारा सीमा को पवित्र किया गया, सही नहीं था।
केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नितिन जामदार, जस्टिस जयशंकरन नांबियार, जस्टिस [रिटायर] बालकृष्णन नायर, एडवोकेट सानंद रामकृष्णन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
व्याख्यान का वीडियो यहाँ देखा जा सकता है।