पुस्तक समीक्षा

ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों की सेवा को पेंशन और सेवा नियमित किए जाने के लिए गिना जा सकता है : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि ठेके पर काम कर रहे अस्थाई कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर नियमित किया जा सकता है और इसके बाद इस सेवा के आधार पर उन्हें पेंशन दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि सरकार ने उनके मृत पति को वेतन देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनकी सेवा के बदले उनको सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन नहीं दी जा सकती। सरकार का कहना था कि पेंशन सिर्फ़ नियमित सेवा वाले उन्हीं कर्मचारियों को दी जा सकती है जिनकी नियुक्ति 14.05.2003 को या...