अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रिसॉर्ट मालिक और 2 अन्य को मिली आजीवन कारावास की सजा

Update: 2025-05-30 09:07 GMT

उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने 2022 अंकिता भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में तीन लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें निष्कासित भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता के बेटे और उसके दो सहयोगी शामिल हैं।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पूर्व BJP नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर 19 वर्षीय भंडारी की हत्या का आरोप लगाया गया था क्योंकि उसने आर्य के स्वामित्व वाले रिसॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवाएं देने से इनकार कर दिया था जहां वह रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी।

अंकिता 18-19 सितंबर, 2022 से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। इसके बाद तीनों आरोपियों को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली।

उनकी निशानदेही पर 24 सितंबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से भंडारी का शव बरामद किया गया।

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