अदालत न तो परामर्शदाता है और न ही जल्लाद, जो पक्षों को अव्यवहारिक विवाह जारी रखने के लिए मजबूर करे: तेलंगाना हाईकोर्ट

Update: 2024-06-26 05:24 GMT

हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत तलाक की मांग करने वाले पति की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि विवाह को व्यक्तियों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अदालत को पार्टियों को प्रेमहीन विवाह में पत्नी और पति के रूप में रहने के लिए मजबूर करने के लिए जल्लाद या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी की खंडपीठ ने कहा,

“वैवाहिक संबंधों का विलोपन पूरी तरह से विवाह में शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करता है और उन्हें अपने हिसाब से इसका आकलन और समाधान करना होता है। पूरे मामले में न्यायालय की भूमिका सीमित है और उसे जल्लाद (जल्लाद के अर्थ में) या परामर्शदाता की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, जो पक्षों को पति-पत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर करे खासकर तब, जब उनके बीच मन की मुलाकात हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हो। विवाह को बचाए रखने के लिए निस्वार्थ उत्साह में क्रूरता को नकारने के लिए साक्ष्य में दोष निकालना निश्चित रूप से न्यायालय का काम नहीं है। इस तरह की कवायद अनुचित और निरर्थक है।”

यह मामला ऐसे जोड़े से जुड़ा है, जिनकी शादी को एक दशक से अधिक समय हो चुका है लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनके वैवाहिक जीवन में गंभीर कलह आ गई। पत्नी ने 2011 में वैवाहिक घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धारा 498ए आईपीसी के तहत पांच आपराधिक मामले दर्ज कराए। इनमें से कुछ मामलों में पति को बरी कर दिया गया।

पति ने क्रूरता और परित्याग को आधार बताते हुए निचली अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर की। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण उन्हें हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ी।

पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी द्वारा लगातार आपराधिक मामले दर्ज करने से पति को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दंपति काफी समय से अलग रह रहे हैं और सुलह की कोई संभावना नहीं है।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि पति को पत्नी की वित्तीय जरूरतों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उसे भरण-पोषण सुनिश्चित किए बिना तलाक नहीं दिया जाना चाहिए।

तथ्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी की हरकतें मानसिक क्रूरता के बराबर हैं। शादी इतनी टूट चुकी है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। क्रूरता ढहते ढांचे के टुकड़ों में से एक है, जहां शादी का आधार इस तरह से टूट गया कि उसे बचाया या फिर से नहीं बनाया जा सकता।

अदालत ने कई फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं है। सामाजिक बदलावों के साथ विकसित होती है। इसने माना कि बार-बार झूठे मामले दर्ज करना मानसिक क्रूरता का एक रूप हो सकता है और तलाक देने के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाक का आदेश पारित करते समय न्यायालय पक्षकारों को प्रेम-विहीन विवाह में बने रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और उसे केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमा गलत उद्देश्यों से दायर न किया गया हो।

"मूल बात यह है कि वैवाहिक संबंधों को उन व्यक्तियों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता, जो विवाह को सफल बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि न्यायालय को यह आश्वस्त होना चाहिए कि वैवाहिक संबंधों का टूटना पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। यह किसी एक भागीदार द्वारा संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए एकतरफा कदम नहीं है।"

इस प्रकार अपील को स्वीकार कर लिया गया।

केस टाइटल- डी. नरसिम्हा, नरसिम्लू बनाम डी. अनीता वैष्णवी

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