NEET-PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने NRI कोटे के तहत एडमिशन के लिए OCI कार्ड धारक की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया
तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक स्टूडेंट की याचिका पर विचार किया जाए, जिसने NRI कोटा के अंतर्गत NEET-PG में एडमिशन की पात्रता का दावा किया।
चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया। हालांकि, इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि OCI कार्ड पर्याप्त है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि NEET-PG काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है, इसलिए जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं होतीं। उसे OCI कार्ड के आधार पर पंजीकरण की अनुमति दी जाए।
इस पर कोर्ट ने कहा,
"चूंकि यह प्रतीत होता है कि NRI सीट पात्रता के लिए अपडेटेड गाइडलाइंस आने वाली हैं और NEET-PG काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। अतः याचिकाकर्ता का आवेदन OCI कार्ड के आधार पर NRI कोटा के अंतर्गत स्वीकार किया जाए।"
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि OCI के लिए अलग से NRI सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है और जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
उत्तरदाता यूनिवर्सिटी कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कहा कि वह मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (DGHS, भारत सरकार) की गाइडलाइंस से ही बंधा है।
हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अपडेटेड गाइडलाइंस जारी होने के बाद उनमें बताए गए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, तभी वह NRI सीट का लाभ उठा पाएगा।