मुंबई रेलवे लाइनों के पास होर्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Update: 2024-06-14 10:21 GMT

रेलवे ने शुक्रवार (14 जून) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि मानसून के मौसम में मुंबई की मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स नहीं गिरेंगे।

घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने की घटना के मद्देनजर पिछले सप्ताह कोर्ट द्वारा होर्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में चिंता जताए जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ।

जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे में मौजूदा मानसून के दौरान होर्डिंग्स गिरने के मुद्दे की निगरानी की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 328 और 328ए "रेलवे द्वारा रेलवे पर लगाए गए होर्डिंग्स पर लागू नहीं होंगे" जैसा कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 197 के साथ धारा 2(31) में परिभाषित किया गया।

जस्टिस कुमार ने पूछा कि जब वकीलों ने छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया,

"बारिश, बॉम्बे की बारिश- हवाएं...इस बीच अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा?"

रेलवे की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने न्यायालय को बताया कि रेलवे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स से कोई प्रतिकूलता न हो। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह भी ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) की ओर से पेश हुए।

आगे कहा गया,

"एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने निर्देश दिया कि रेलवे मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स की पूरी जिम्मेदारी ले और सुनिश्चित करे कि वर्तमान मानसून के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।"

रेलवे की भूमि पर होर्डिंग्स के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में एमसीजीएम द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान वर्तमान टिप्पणियां की गईं।

पिछली सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने 13 मई, 2024 को मुंबई के घाटकोपर में पेट्रोल पंप के ऊपर 250 टन वजनी अवैध होर्डिंग के गिरने का जिक्र किया। यह घटना धूल भरी आंधी और भारी बारिश के बाद हुई थी।

कथित तौर पर, घाटकोपर होर्डिंग को सहारा देने वाले खंभे की नींव कमजोर थी और होर्डिंग का आकार 120×120 वर्ग फीट (अनुमत आकार 40×40 वर्ग फीट के बजाय) था। इस घटना में करीब 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने भावेश भिड़े (होर्डिंग के मालिक) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304/337/338/34 के तहत मामला दर्ज किया।

मामला अब 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है।

केस टाइटल: ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम जगमोहन चंद्रभान गुप्ता (मृत) एलआरएस के माध्यम से, सी.ए. संख्या 6367/2024

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