जमानत को मशीनी तरीके से मना नहीं किया जाना चाहिए, इसे अप्रासंगिक बातों पर नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2026-01-12 05:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक मामले में जमानत दी गई, जिसमें उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आदेश गलत, अनुचित है और उसने संबंधित सबूतों को नज़रअंदाज़ किया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शिकायतकर्ता/पीड़ित की जमानत आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए कहा,

“यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने से ही जमानत के आवेदन पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि, ऐसे आवेदन का आकलन करते समय कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और गंभीरता और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों पर उचित ध्यान दे। इस मामले में लगाए गए अपराध जघन्य और गंभीर हैं, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता पर हथियार के डर से बार-बार यौन हमला किया गया और ब्लैकमेल करने के मकसद से इन हरकतों को रिकॉर्ड भी किया गया। ऐसे व्यवहार का पीड़िता के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और यह समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देता है।”

अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी, जिसे पीड़िता जानती थी, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छह महीने तक नाबालिग का बार-बार यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि ये हमले देसी पिस्तौल (कट्टा) के डर से किए गए और पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए इन हरकतों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया। शुरुआती पुलिस आनाकानी के बाद 02 दिसंबर, 2024 को FIR दर्ज की गई।

सेशन कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में उसे जमानत दी। पीड़िता ने आरोपी को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यह भी आरोप लगाया कि रिहाई के बाद आरोपी उनके गांव में पीड़िता को धमका रहा था।

विवादास्पद आदेश रद्द करते हुए जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि विवादास्पद आदेश अपराध की प्रकृति और गंभीरता को स्वीकार करने में विफल रहा।

कोर्ट ने कहा,

“हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 – आरोपी को जमानत देते समय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता और POCSO Act के प्रावधानों के तहत वैधानिक कठोरता को ध्यान में नहीं रखा। महत्वपूर्ण कारकों पर उचित विचार किए बिना दी गई जमानत में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने "पीड़ित को डराने-धमकाने और आगे के ट्रॉमा के असली और तुरंत खतरे" पर विचार नहीं किया, जो एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी है।

कोर्ट ने स्टेट ऑफ़ बिहार बनाम राजबल्लभ प्रसाद, (2017) 2 SCC 178 का हवाला देते हुए कहा,

"यह बताना भी ज़रूरी है कि पीड़ित उसी इलाके में रहता है, जहां प्रतिवादी नंबर 2 रहता है। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग रिपोर्ट में दर्ज है कि पीड़ित डरा हुआ और मानसिक तनाव में है। प्रतिवादी नंबर 2 के जेल से बाहर आने के बाद उसकी मौजूदगी से पीड़ित को डराने-धमकाने और आगे के ट्रॉमा का असली और तुरंत खतरा पैदा होता है। बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना एक गंभीर और जायज़ चिंता का विषय है। पीड़ित की सुरक्षा और सुनवाई प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"यह भी अच्छी तरह से तय है कि हालांकि ज़मानत को मशीनी तरीके से मना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अप्रासंगिक बातों पर या महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज़ करके नहीं दिया जाना चाहिए। जहां ज़मानत देने का आदेश तथ्यों की गलत समझ पर आधारित है या उसमें महत्वपूर्ण कमियां हैं या जहां इससे न्याय का उल्लंघन होता है, वहां यह कोर्ट दखल देने के लिए अधिकृत है। मौजूदा मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत महत्वपूर्ण गलत दिशा और प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने के कारण खराब हो गई, जिससे यह स्पष्ट रूप से गलत है।"

इसलिए अपील स्वीकार कर ली गई और प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी को दी गई ज़मानत रद्द कर दी गई। आरोपी को फैसले की तारीख से दो हफ़्ते के अंदर संबंधित कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया।

Cause Title: X VERSUS THE STATE OF UTTAR PRADESH & ANOTHER

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