Doctrine of Prospective Overruling प्रयोग कब किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

Update: 2024-08-21 09:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 25 जुलाई के निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति देते हुए राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्तियाँ बरकरार रखीं, तथा Doctrine of Prospective Overruling को लागू करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया  (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 जजों वाली पीठ (8:1 बहुमत) की ओर से निर्णय लिखते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Doctrine of Prospective Overruling का अर्थ है कि कानून के किसी पुराने सुस्थापित सिद्धांत को अधिनिर्णय कर दिया जाता है और नया कानूनी सिद्धांत सभी भावी उदाहरणों के लिए वैध रूप से लागू होगा। सिद्धांत का उद्देश्य उन पक्षों या व्यक्तियों के लिए किसी भी अन्याय या कठिनाई से बचना है जिन पर ऐसा सिद्धांत लागू होता है।

Doctrine of Prospective Overruling को तब लागू किया जाता है जब कोई संवैधानिक कोर्ट एक नया नियम घोषित करके किसी सुस्थापित मिसाल को अधिनिर्णय कर देता है, लेकिन इसके आवेदन को भविष्य की स्थितियों तक सीमित कर देता है। अंतर्निहित उद्देश्य अन्याय या कठिनाइयों को रोकना है।

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिकी न्यायशास्त्र (American Jurisprudence) में पाई जा सकती है।

शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम ह्यूसन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए 3 पहलू निर्धारित किए:

(1) एक नया कानूनी सिद्धांत मौजूद होना चाहिए जो पुरानी मिसाल को अधिनिर्णय कर दे।

(2) कोर्ट प्रत्येक मामले के गुण-दोषों का विश्लेषण करेगा, जहां सिद्धांत को लागू किया जाना है, संबंधित कानून के पिछले इतिहास, उद्देश्य, कानून के प्रभाव को समझते हुए और यदि पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देने से कानून पर प्रभाव पड़ेगा।

(3) यदि सिद्धांत का अनुप्रयोग पर्याप्त अन्याय या असमान परिणामों और कठिनाइयों से बचने के लिए आवश्यक है।

Adoption Of The Doctrine Of Prospective Overruling In India: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय में अमेरिकी सिद्धांत को अपनाया। उक्त मामले में संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम 1964 की वैधता को चुनौती दी गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधनों में संविधान की नौवीं अनुसूची में कुछ राज्य कृषि कानून शामिल थे।

कोर्ट ने इसमें माना कि विचाराधीन संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करने के कारण अमान्य घोषित किया गया था। इसने यह भी निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं और इसलिए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

इसके बाद कोर्ट को यह तय करना था कि इस निर्णय को केवल भविष्य के मामलों पर लागू किया जाए या पिछले मामलों पर भी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने विश्लेषण में कहा कि यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि (1) गोलकनाथ के निर्णय ने पिछले निर्णयों को पलट दिया था, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों को बदलने की अनुमति दी थी; (2) राज्यों ने भूमि सुधारों के बारे में कानून बनाने के लिए इन पहले के फैसलों पर भरोसा किया था; (3) इन सुधारों का समर्थन करने के लिए 1950 और 1967 के बीच संविधान में कई बदलाव किए गए थे।

Prospective Overruling के सिद्धांत को वर्तमान उदाहरण में अपनाया गया था, क्योंकि तत्कालीन सीजेआई के सुब्बा राव ने कहा था कि निर्णय के पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देने से अराजकता पैदा होगी और देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा, यह देखते हुए कि कई राज्य कृषि कानूनों को खारिज किए गए उदाहरणों पर भरोसा करके लागू किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस निर्णय को केवल भविष्य के मामलों पर लागू करना इस मुश्किल स्थिति को संभालने का एक समझदारी भरा तरीका था।

इस संदर्भ में, चीफ जस्टिस 'के सुब्बा राव' ने कहा कि निर्णय को पूर्वव्यापी संचालन देने से "अराजकता आएगी और हमारे देश में स्थितियां अस्थिर होंगी।" परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि पहले के निर्णयों को खारिज करना लेकिन निर्णय को अतीत के बजाय भविष्य तक सीमित रखना असाधारण स्थितियों को हल करने के लिए एक "उचित सिद्धांत" था।

कोर्ट ने आगे कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों के तहत PROSPECTIVE OVERRULING के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।

कोर्ट ने भारत में PROSPECTIVE OVERRULING के उपयोग के लिए तीन मुख्य नियम बताए: (1) इसका उपयोग केवल संविधान से संबंधित मामलों के लिए किया जा सकता है; (2) केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस सिद्धांत को लागू कर सकता है; (3) कोर्ट यह तय कर सकता है कि नया निर्णय कितने समय पहले लागू होना चाहिए।

”चीफ जस्टिस ने माना कि PROSPECTIVE OVERRULING के सिद्धांत को लागू करने की इस कोर्ट की शक्ति अनुच्छेद 142 में पाई जा सकती है और सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किए:

क. इसे केवल संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में ही लागू किया जा सकता है।

ख. इसे केवल इस कोर्ट द्वारा ही लागू किया जा सकता है क्योंकि इसके पास भारत में सभी न्यायालयों पर कानून को बाध्यकारी घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है।

ग. कानून के पूर्वव्यापी संचालन का दायरा इस कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि इसे उसके समक्ष मामले या मामले के न्याय के अनुसार ढाला जाए।

गौरतलब है कि यद्यपि गोलकनाथ निर्णय को बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में खारिज कर दिया गया था, तथापि इस कोर्ट द्वारा भावी फैसले के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है।

सिद्धांत को लागू करने के लिए 7 प्रमुख सिद्धांत: CJI ने पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से प्रेरणा लीCJI ने अपने विश्लेषण में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में संभावित फैसले के सिद्धांत की व्यापक स्वीकृति को सूचीबद्ध किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा देखे गए 7 मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो सिद्धांत के आवेदन पर मार्गदर्शन करने में अंतर्निहित हैं:

1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मामलों में राहत प्रदान करने की क्षमता से उत्पन्न होती है।

2) इस सिद्धांत (Doctrine) का उपयोग तब किया जाता है जब पूर्व के निर्णयों को पलटा जाता है और नए कानूनी मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है।

3) इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित में पिछले कार्यों को संरक्षित करना है, हालांकि यह अवैध कानूनी सिद्धांतों को वैध नहीं बनाता, बल्कि कानूनी परिवर्तनों के प्रभावी होने के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित करता है।

4) कठिनाई और अनावश्यक जटिलताओं को रोकने के लिए, पूरी तरह से निपटाए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जाता।

5) यह सिद्धांत कानून में परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने में मदद करता है, बिना उन लोगों को अनुचित रूप से प्रभावित किए जिन्होंने पुराने नियमों का पालन किया था।

6) यह सिद्धांत पहले से तय मामलों को फिर से खोलने से रोकता है, अवैध कानूनों के तहत रिफंड की आवश्यकता को सीमित करता है और मुकदमों की पुनरावृत्ति से बचाता है।

7) यह सिद्धांत प्रभावित पक्षों और संस्थाओं को नए कानूनी व्याख्याओं के अनुसार समायोजन करने का समय देता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल से बचा जा सके।

a. इस कोर्ट की न्याय को पूरा करने के लिए दावा किए गए राहत को मोड़ने की शक्ति अनुच्छेद 142 से प्राप्त होती है।

b. इसका उपयोग इस कोर्ट द्वारा तब किया जाता है जब यह अपने पूर्व निर्णय को पलटता है, जो अन्यथा अंतिम था। इसे उस समय भी लागू किया गया है जब किसी मुद्दे पर पहली बार निर्णय लिया जा रहा हो।

c. इसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक हित में घोषणा की तारीख से पहले किए गए सभी कार्यों को वैध बनाना है। यह सिद्धांत किसी अवैध कानून को वैध नहीं बनाता, बल्कि अवैधता की घोषणा का प्रभाव भविष्य की तारीख से लागू होता है।

d. वे मामले जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि ऐसा न करने से अनावश्यक और टालने योग्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

e. इसका उपयोग कानून के संचालन में सुगम परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, बिना उन लोगों के अधिकारों को अनुचित रूप से प्रभावित किए जिन्होंने पलटे गए कानून पर भरोसा किया था।

f. यह एक उपाय है जिसे नवाचार के रूप में विकसित किया गया है ताकि: (i) पहले से तय मामलों को फिर से न खोला जाए, (ii) अवैध कानून के तहत एकत्रित राशि की वापसी से बचा जा सके, और (iii) कई मुकदमों की पुनरावृत्ति न हो।

g. इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों से बचने और प्रभावित संस्थाओं को उपयुक्त परिवर्तन और समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया जाता है।हालाँकि, सुप्रीम कोर्टके हाल के फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्तियों को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कर बकाया का भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से 12 वर्षों की अवधि में किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांग पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

उक्त निर्णय में कोर्ट ने माना कि खनन पट्टे पर रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है क्योंकि यह खनन पट्टे के तहत पट्टेदार द्वारा पट्टाधारक को भुगतान किया जाने वाला एक संविदात्मक प्रतिफल है। रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही कर की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं।

इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 SCC 12 में रॉयल्टी को कर मानने वाले निर्णय को खारिज कर दिया गया है।

सरकार को किया गया भुगतान केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि क़ानून बकाया की वसूली का प्रावधान करता है। इसके विपरीत, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। कोर्ट द्वारा MADA में निर्णय के भावी अनुप्रयोग की अनुमति न देने का कारण यह था-

(1) MADA निर्णय ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्तियों को बरकरार रखा।

(2) यदि यह निर्णय केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, तो कोर्ट को इससे पहले के पुराने विधानों पर पुनर्विचार करना होगा।

(3) हालाँकि, MADA से पहले खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति के मुद्दे पर परस्पर विरोधी कोर्ट निर्णय थे (इंडिया सीमेंट और केसोराम में निर्णय)।

(4) पुराने कानूनों से निपटते समय, किसी को MADA से पहले मौजूद अस्पष्ट कानूनी स्थिति पर विचार करना होगा और यह भी ध्यान में रखना होगा कि निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से बनाए गए कानून लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन न करें।

(5) यदि MADA को भावी रूप से लागू किया जाता है, तो इससे राज्य कर कानून अमान्य हो जाएंगे और राज्यों को पहले से एकत्र किए गए करों को वापस करना होगा।

(6) चूंकि अब MADA ने कानूनी सिद्धांतों पर संघर्ष को हल कर दिया है, इसलिए इसे भविष्य के मामलों में लागू करना अनुचित हो जाएगा।

“यदि MADA (सुप्रा) को भावी रूप से लागू किया जाता है, तो संबंधित कर कानून संभवतः अमान्य हो सकते हैं, जिससे राज्यों को करदाताओं को एकत्र की गई राशि वापस करनी होगी। चूंकि MADA (सुप्रा) ने संदर्भ का उत्तर दिया है और विवाद को सुलझाया है, इसलिए निर्णय को भावी रूप से लागू करना अन्यायपूर्ण होगा।”

केस विवरण: मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑर्स (सीए नं. 4056/1999)

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