UPSC Aspirants' Deaths : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन पर स्वतः संज्ञान लिया

Update: 2024-08-05 10:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना के मद्देनजर दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया।

यह घटनाक्रम तब हुआ, जब बेंच याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन द्वारा दिसंबर 2023 में पारित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने सभी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए कई उपाय जारी किए।

बेंच ने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर निराशा व्यक्त की, जिसमें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग में शामिल होने वाले युवाओं की जान चली गई।

भले ही उसने याचिका को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया, लेकिन कोर्ट ने बड़े मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और इसके अनुपालन के लिए अब तक शुरू की गई प्रभावी प्रणाली को प्रदर्शित करने को कहा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह लागत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा की जाएगी, जिसमें से प्रत्येक निकाय को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिना चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भी आदेश दिया।

केस टाइटल: कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली सरकार और अन्य, डायरी नंबर 30149-2024

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