वेबसाइट पर डाले गए फॉर्म 17सी रिकॉर्ड अपलोड करने से छेड़छाड़ हो सकती है; आम जनता को इस तक पहुंचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Update: 2024-05-23 04:27 GMT

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने फॉर्म 17सी की कॉपी के सार्वजनिक प्रकटीकरण की याचिका का विरोध किया।

चल रहे लोकसभा चुनावों के संबंध में मतदाता मतदान डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग करने वाले एडीआर और कॉमन कॉज द्वारा दायर आवेदन का विरोध करते हुए ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17 सी डेटा के अंधाधुंध खुलासे से मतगणना सहित छवियों के छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। परिणाम, जो चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकते हैं।

ECI ने कहा,

"यह प्रस्तुत किया गया कि फॉर्म 17 सी का संपूर्ण खुलासा पूरे चुनावी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल, मूल फॉर्म 17सी केवल स्ट्रॉन्ग रूम में उपलब्ध है और इसकी कॉपी केवल मतदान एजेंटों के पास है, जिनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए प्रत्येक फॉर्म 17सी और उसके धारक के बीच एक-से-एक संबंध है। वेबसाइट पर सार्वजनिक पोस्टिंग से छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें गिनती के परिणाम भी शामिल हैं, जो व्यापक सार्वजनिक असुविधा और संपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं में अविश्वास पैदा कर सकते हैं।"

ECI ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, फॉर्म 17सी केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए। नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17सी देने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों के तहत जनता के सामने फॉर्म 17सी का सामान्य खुलासा करने पर विचार नहीं किया गया।

आगे कहा गया,

"फॉर्म 17सी के संबंध में कानूनी व्यवस्था अजीब है कि यह मतदान एजेंट को फॉर्म 17सी की कॉपी प्राप्त करने के लिए मतदान के अंत में अधिकृत करता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रकृति का सामान्य खुलासा वैधानिक ढांचे में प्रदान नहीं किया जाता। नियम किसी अन्य संस्था को फॉर्म 17सी की प्रति देने की अनुमति नहीं देते। याचिकाकर्ता का तर्क ऐसी स्थिति पैदा करता है, जहां जनता का कोई भी सदस्य या मतदान केंद्र पर निर्वाचक इस तर्क पर फॉर्म 17सी की कॉपी की मांग कर सकता है। यह सार्वजनिक दस्तावेज़ के चरित्र में शामिल होता है।"

ECI ने जवाब दिया,

"फॉर्म 17सी के संबंध में नियम की स्थिति बहुत स्पष्ट है। मतदान समाप्त होने के बाद जब मतदान दल इसे आरओ को जमा करता है तो आरओ को [चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 49 वी (2) के तहत] यह सुनिश्चित करना होगा कि EVM और अन्य सामग्री, मूल रूप में फॉर्म 17सी को सुरक्षित रूप से स्ट्रॉन्ग रूम में संग्रहीत किया जाता है। एक बार फिर कानूनी ढांचे में मतदान प्रक्रिया के अंत में सीधा संबंध होता है, जो सभी महत्वपूर्ण भौतिक चुनाव वैक्टर जैसे कि फॉर्म फिफाफे, मुहर, EVM और इस तरह की पूरी प्राथमिकता के रूप में होता है, यदि स्ट्रॉन्ग रूम में जाने से पहले किसी भी फॉर्म को स्कैन करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी और साधन बनाया जाना है तो वैधानिक प्राथमिकता खतरे में पड़ जाएगी।

ECI ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं

अपने हलफनामे में ECI ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुल 7 चुनाव चरणों में से 5 पहले ही पूरे हो चुके हैं (20 मई तक)। अगले दो चरण 25 मई और 1 जून को निर्धारित हैं।

पोल एजेंसी एडीआर बनाम ECI और अन्य (EVM-VVPAT मामला) मामले में हालिया फैसले का हवाला देती है। यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को संतुष्ट करने के बाद उसी याचिकाकर्ता (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स/एडीआर) की याचिका खारिज कर दी कि उसके किसी भी आरोप में कोई तथ्य नहीं है। इसमें इस आधार पर वर्तमान याचिका खारिज करने की मांग की कि उक्त मामले में फैसले को दबा दिया गया।

यह भी दावा किया गया कि याचिका न्यायिक सिद्धांत के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही EVM-VVPAT फैसले में धारा 49एस और फॉर्म 17सी के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, जो "वर्तमान रिट पर पूरी तरह से लागू होता है।"

जवाबी हलफनामे में कहा गया,

"मतदाता मतदान के आंकड़ों के प्रतिशत में न तो देरी हुई है और न ही अंतर है, जो प्रक्रिया में अंतर्निहित है। उसके पैमाने और परिमाण से कहीं अधिक है।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य मामले यानी एग्नोस्टोस थियोस बनाम भारतीय चुनाव आयोग और अन्य को खारिज किए जाने का भी हवाला दिया गया, जिसने EVM पर संदेह जताया था।

डेटा में भिन्नता के खिलाफ कानूनी उपायों की बात करते हुए ECI बताता है कि उम्मीदवारों के साथ-साथ मतदाता भी चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, यदि उनके पास वैधानिक रूपों में किसी भी भिन्नता से संबंधित कार्रवाई का कारण है।

"हालांकि, स्वैच्छिक गैर-वैधानिक प्रकटीकरण पद्धति जैसे कि वोटर टर्नआउट ऐप में प्रकाशित जानकारी के बेमेल होने से ऐसा कोई परिणाम नहीं निकलता।"

चुनाव एजेंसी का यह भी आरोप है कि एडीआर ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी इसी तरह का मुद्दा उठाया, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं बताया, जहां उम्मीदवारों या मतदाताओं ने उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर चुनाव याचिका दायर की हो।

फॉर्म 17सी डेटा साझा करना

ECI मतदाता मतदान प्रकटीकरण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है- वैधानिक और गैर-वैधानिक

इसमें कहा गया कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी डेटा प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। जहां तक मतदान के दिन 2 घंटे के अंतराल पर ऐप के माध्यम से जारी किए गए डेटा का कहना है कि यह अभ्यास स्वैच्छिक है।

ECI का कहना है कि गैर-वैधानिक प्रकटीकरण अस्वीकरण के साथ आता है और विभिन्न गैर-वैधानिक स्रोतों के माध्यम से हो रहे डेटा कैप्चर को प्रतिबिंबित करता है। इसमें विचार किया गया कि फॉर्म 17सी का संपूर्ण खुलासा "संपूर्ण चुनावी माहौल को बिगाड़ने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है"।

पोल एजेंसी का यह भी मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत अधिसूचना की तारीख से परिणाम घोषित होने तक चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है।

"अनुच्छेद 329 (बी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया सुसंगत रहे और जब यह चल रही हो तो इसमें हस्तक्षेप न हो।"

जवाब में यह भी कहा गया कि यदि बिना किसी पूर्वाग्रह के यह मान लिया जाए कि फॉर्म 17सी अपलोड किया जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह स्थान होगा जहां से फॉर्म 17सी को स्कैन और अपलोड किया जाना चाहिए।

आगे कहा गया,

"मतदान केंद्रों पर कोई स्कैनर नहीं हैं... यदि यह सब-डिवीजनल या जिला मुख्यालय पर एआरओ या आरओ द्वारा एकत्रीकरण के बाद केंद्रीय रूप से किया जाना है तो यह फॉर्म 17सी को सीधे स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के मौजूदा कानूनी डिजाइन का उल्लंघन करता है। उम्मीदवार के एजेंट को कॉपी देना...ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जहां मतदान कर्मचारी तकनीकी पहलुओं से इतने अभ्यस्त न हों"।

ECI का कहना है कि इन पहलुओं के लिए प्रशिक्षण की अग्रिम योजना और समय-निर्धारण की आवश्यकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि यदि फॉर्म 17सी डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है तो मतदान एजेंट फॉर्म 17सी पर हस्ताक्षर करने के लिए मतदान समाप्ति तक मतदान केंद्रों पर नहीं रह सकते हैं।

"फॉर्म 17सी पर किसी भी पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर का न होना ही फॉर्म 17सी की सत्यता को चुनौती देने और आगे संदेह पैदा करने का आधार बन सकता है।"

मामले की पृष्ठभूमि

गैर-लाभकारी एडीआर और कॉमन कॉज़ ने 2019 की रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें 2019 के आम चुनावों के संबंध में मतदाता आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाया गया।

इसमें कहा गया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में ECI ने कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत डेटा प्रकाशित किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन बाद प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतिम मतदाता मतदान डेटा में 5% से अधिक का अंतर था।

याचिकाकर्ताओं ने ECI को यह निर्देश देने की मांग की:

(i) 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के बाद सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17सी भाग-1 की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

(ii) मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17सी भाग- I में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के निरपेक्ष आंकड़ों में सारणीबद्ध मतदान केंद्र-वार डेटा प्रदान करें और निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों का सारणीबद्ध विवरण भी प्रदान करें।

(iii) अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17सी भाग- II की स्कैन की गई सुपाठ्य कॉपी अपलोड करना, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के संकलन के बाद उम्मीदवार-वार गणना के परिणाम शामिल हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 17 मई को मामले को 24 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिसमें ECI से जवाब दाखिल करने को कहा गया कि फॉर्म 17सी डेटा का खुलासा क्यों नहीं दिया जा सका।

केस टाइटल: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | WP(C) 1382/2019

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