BREAKING| हाईकोर्ट जज ने बेंगलुरु के एक इलाके को कहा- "पाकिस्तान", सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

Update: 2024-09-20 05:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादित टिप्पणी वाले वीडियो क्लिप पर स्वतः संज्ञान लिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रहुड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की 5 जजों की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगने का आदेश पारित किया।

हाल ही में, हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए। एक वीडियो में वे बेंगलुरु के एक इलाके को "पाकिस्तान" कहते नजर आए। दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए।

सीजेआई ने एजी आर वेंकटरमणी से कहा,

"अटॉर्नी जनरल हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट के महासचिव से रिपोर्ट मांग सकते हैं।"

कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें।

मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

कई सोशल मीडिया यूजर्स, जिनमें प्रमुख वकील भी शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के जज की इस टिप्पणी की आलोचना की।

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