सुप्रीम कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगाई। उक्त आदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड (BCCI) द्वारा एड-टेक फर्म बायजू के खिलाफ शुरू की गई दिवालियेपन की कार्यवाही को बंद कर दिया गया था। यह कार्यवाही दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर 158 करोड़ रुपये के बकाये पर की गई थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को चुनौती देने वाली यूएस-आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने विवादित आदेश पर रोक लगाई और BCCI को अगले आदेश तक 158 करोड़ रुपये की राशि अलग एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया।
बेंच ने कहा,
"नोटिस जारी करें, अगले आदेशों तक 2 अगस्त 2024 के NCLAT के विवादित आदेश पर रोक रहेगी। इस बीच BCCI 158 करोड़ रुपये की राशि को बनाए रखेगा, जो कि अगले निर्देशों तक एक अलग एस्क्रो अकाउंट में समझौते के अनुसरण में वसूल की जाएगी।"
BCCI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन आदेश का विरोध किया और अनुरोध किया कि BCCI को पहले पीठ द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाए।
कहा गया,
"कृपया निर्णय पर रोक न लगाएं, इसे रहने दें। पहली बार मैं आपके सामने यह कह रहा हूं, हमें नहीं सुना गया। हमारे पास हर बात का जवाब है, माई लॉर्ड।"
सीजेआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय केवल राशि को एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए कह रहा है। न्यायालय में जमा नहीं करने के लिए कह रहा है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने किया, जिन्होंने कहा कि बायजू और BCCI के बीच समझौता वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध था। दीवान ने जोर देकर कहा कि बायजू के खिलाफ प्रवर्तन कार्यवाही लंबित है। संस्थापक रिजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया।
सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी बायजू की ओर से पेश हुए और दिए गए स्थगन को चुनौती देते हुए कहा कि इसका मतलब वस्तुतः ऋणदाताओं की अपील को अनुमति देना होगा।
NCLAT आदेश
मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस राकेश कुमार जैन ने पुष्टि की कि लेनदारों की समिति (COC) द्वारा निपटान की समीक्षा की गई है। इसे संतोषजनक माना गया। उन्होंने कहा कि निपटान निधि का स्रोत पारदर्शी था और ग्लास ट्रस्ट सहित सभी पक्षों के हितों को संरक्षित किया गया। ग्लास ट्रस्ट के पास जरूरत पड़ने पर मामले को फिर से शुरू करने का विकल्प है, लेकिन निपटान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई।
इस निपटान को बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन के भाई और कंपनी के प्रमुख शेयरधारक रिजू रविंद्रन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। रिजू रविंद्रन ने बकाया राशि को कवर करने के लिए अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये फंड मई 2015 से जनवरी 2022 के बीच बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न में शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए हैं।
इस समझौते को मंजूरी अमेरिका स्थित ऋणदाताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मिली। इन ऋणदाताओं ने इस्तेमाल किए जा रहे फंड की वैधता पर सवाल उठाए, उन्हें संदेह था कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए ऋणों से डायवर्ट किया जा सकता है। जवाब में, NCLAT ने बायजू को यह पुष्टि करने के लिए अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई कि निपटान के लिए इस्तेमाल किए गए फंड इन ऋणदाताओं द्वारा विरोध किए गए टर्म लोन से नहीं लिए गए थे।
केस टाइटल: ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन | डायरी नंबर - 35406/2024