सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों की नियुक्ति पर उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता के संबंध में याचिकाएं अगले सप्ताह निपटान के लिए पोस्ट कीं

Update: 2024-05-22 04:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलों पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसने उपभोक्ता संरक्षण नियमों के नियम 6(1) रद्द कर दिया था। नियम 6 नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के बारे में बात करता है।

रद्द किए गए नियम में चयन समिति में राज्य नौकरशाही से दो सदस्य और न्यायपालिका से केवल एक सदस्य निर्धारित किया गया, जो राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष और सदस्य जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दो प्राथमिक बिंदु उठाए।

चूंकि वर्तमान में उनकी भूमिका में व्यक्ति हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगे, इसलिए यह निर्देश दिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया अस्थायी स्थगन 24 नवंबर, 2023 तक जारी रहेगा। बाद की सुनवाई पर समय-समय पर स्थगन को बढ़ाया गया।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बैच मामले की तात्कालिकता के बारे में सूचित किए जाने के बाद आदेश में इस रोक को बढ़ा दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया,

“जो आवेदक सेवारत हैं, उनकी सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। हम अगले सप्ताह इन मामलों की सुनवाई करेंगे और निपटारा करेंगे।' मामले को 27 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।''

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियुक्तियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य ने भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं ने दो प्राथमिक बिंदु उठाए थे।

सबसे पहले, इंटरव्यू लिखित परीक्षा द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिसे सभी उम्मीदवारों को पास करना होता है। दूसरे, अन्य न्यायाधिकरणों के विपरीत जहां राज्य एक पक्ष के रूप में शामिल होता है, उपभोक्ता मंचों में मामलों में आमतौर पर निजी व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार, अन्य न्यायाधिकरणों के मामलों की तुलना में राज्य को मुकदमेबाजी के नतीजे में कोई दिलचस्पी नहीं है

हाईकोर्ट द्वारा 1 सितंबर, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद लेकिन 20 अक्टूबर, 2023 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करने से पहले राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर, 2023 को नियुक्तियां कीं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जिला और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया को इस आधार पर रद्द किया था कि यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव बनाम डॉ.महिंद्रा भास्कर लिमये और अन्य [2023 लाइवलॉ (एससी) 161] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों से विचलन में किया गया।

केस टाइटल: गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर और अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य, डायरी नंबर 45299/2023

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