शिवसेना और NCP चुनाव चिन्ह विवाद की अंतिम सुनवाई 21 जनवरी को करेगी सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-11-12 11:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिन्ह विवाद से जुड़ी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए मामला 21 जनवरी, 2026 को सुनने का निर्णय लिया।

मुख्य याचिका शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) द्वारा दायर की गई, जिसमें चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई और उसे धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने यह भी कहा कि वह एनसीपी (शरद पवार गुट) द्वारा दायर उस याचिका पर भी एक साथ विचार करेगी, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को पार्टी का आधिकारिक प्रतीक घड़ी देने के फैसले को चुनौती दी गई।

खंडपीठ ने कहा कि दोनों मामलों में कानूनी प्रश्न समान हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना जाएगा।

जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत के मास्टर को निर्देश दिया कि 22 जनवरी को कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला सूचीबद्ध न किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई अगले दिन भी जारी रखी जा सके।

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पक्ष रखा, जबकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एन. के. कौल ने शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व किया।

उद्धव ठाकरे गुट का तर्क है कि चुनाव आयोग ने संगठनात्मक ढांचे में बहुमत की असली कसौटी को नज़रअंदाज़ करते हुए केवल निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर शिंदे गुट को मान्यता दे दी, जो संविधान के सिद्धांतों के विपरीत है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम आदेश में उद्धव गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और जलती मशाल प्रतीक का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी हुई, जब तक कि मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता।

इसी तरह शरद पवार गुट ने भी चुनाव आयोग के फरवरी, 2024 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें अजीत पवार गुट को आधिकारिक 'घड़ी' चुनाव चिन्ह दिया गया था।

फिलहाल अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत शरद पवार गुट को 'शंख बजाते व्यक्ति' का प्रतीक उपयोग करने की अनुमति दी है और अजीत पवार गुट को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनका प्रतीक विवादित है और मामला न्यायालय में लंबित है।

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