पुल ढहने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

Update: 2024-07-29 06:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में बिहार सरकार को संपूर्ण संरचनात्मक ऑडिट करने और किसी भी कमजोर पुल की पहचान करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश देने की मांग की गई, जिसे ध्वस्त या मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और निम्नलिखित संक्षिप्त आदेश पारित किया:

"नोटिस जारी करें, बिहार के सरकारी वकील को नोटिस देने की स्वतंत्रता है।"

यह याचिका हाल ही में कम से कम 9 पुलों (निर्माणाधीन पुलों सहित) के ढहने की रिपोर्ट के मद्देनजर दायर की गई। याचिका के अनुसार, पुलों के ढहने से क्षेत्र में पुल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा होती हैं। खासकर यह देखते हुए कि बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य है।

जनहित याचिका में न केवल ऑडिट बल्कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई। यह समिति सभी पुलों की विस्तृत जांच और निरंतर निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।

पीआईएल में अररिया, सीवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों सहित नदी क्षेत्रों के आसपास कई पुल ढहने की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार जैसे राज्य में, जो भारत का सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य है, राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। इसलिए बिहार में पुल गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं अधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि इसके निर्माण से पहले निर्माणाधीन पुल नियमित रूप से ढह गए।"

याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजना के संरक्षण के लिए 4 मार्च, 2024 की अपनी नीति के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित उसी पद्धति के आधार पर पुलों की वास्तविक समय की निगरानी की मांग की।

केस टाइटल: ब्रजेश सिंह बनाम बिहार राज्य डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000462/2024

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