सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में छत्तीसगढ़ की पूर्व सिविल सेवक सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-09-16 06:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। वह अब 1.5 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

यह विवाद छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उत्पन्न हुआ है। ED के अनुसार, जांच में एक बड़े घोटाले का पता चला है, जिसमें कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही शामिल है, जिसमें कथित तौर पर 16 महीनों के भीतर 500 करोड़ रुपये तक की रकम पहुंच गई। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था।

अक्टूबर, 2022 में इसने छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और 'सरगना' सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। ED का दावा है कि अवैध वसूली के जरिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल विधायकों द्वारा चुनाव संबंधी खर्चों और चौरसिया, कोयला माफिया सरगना सूर्यकांत तिवारी और अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा 'बेनामी संपत्ति' हासिल करने के लिए किया गया।

आरोप है कि तिवारी ने चौरसिया के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया, जो जबरन वसूली योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच 'परत' के रूप में काम करता था। ED की रिमांड अर्जी में कहा गया कि चौरसिया ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी स्थिति के कारण काफी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे तिवारी विभिन्न अधिकारियों पर दबाव बना सके।

केंद्रीय एजेंसी ने आगे दावा किया कि चौरसिया ने कोयला लेवी जबरन वसूली से अवैध रूप से प्राप्त नकदी का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं। जून, 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज की। उसने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के साथ उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

चौरसिया ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका पेश की, लेकिन 3 मई, 2024 को इसे वापस ले लिया गया। आरोपित आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट ने उसकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट का मानना ​था कि चौरसिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धारा 45 PMLA के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया। जहां तक ​​मुकदमे में देरी का आधार है, यह देखा गया कि सह-आरोपी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस प्रकार, मुकदमे में "बिना किसी कारण" के देरी नहीं की गई।

कोर्ट ने कहा,

"ECIR के अवलोकन के साथ-साथ वर्तमान आवेदक के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक की जमानत खारिज करते हुए अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आवेदक जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव और ओएसडी था, PMLA, 2002 की धारा 3 में परिभाषित धन शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था।"

हाईकोर्ट ने कहा,

इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आवेदक उक्त अपराध का दोषी नहीं है। PMLA, 2002 की धारा 45 के प्रावधान में परिकल्पित विशेष लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिए, जो महिला है।"

हाईकोर्ट के समक्ष चौरसिया का मामला

हाईकोर्ट के समक्ष चौरसिया ने प्रस्तुत किया कि ED द्वारा 30 जनवरी, 2023 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे बिना किसी कारण के उसकी हिरासत बढ़ गई।

इसके अलावा, 8 जून, 2023 की चार्जशीट में अनुसूचित अपराधों को हटा दिया गया/बंद कर दिया गया और संबंधित सीजेएम ने केवल धारा 353 और 204 आईपीसी के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। इस प्रकार, धारा 384 और 120-बी आईपीसी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं बची है, जो उक्त मामले में एकमात्र कथित अनुसूचित अपराध थे।

इस बात पर जोर दिया गया कि वह 1 वर्ष और 8 महीने से अधिक की प्री-ट्रायल कैद, जबकि अधिकतम सजा जो दी जा सकती है, वह 7 साल है। इस संबंध में, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर जोर दिया गया।

चौरसिया ने यह भी तर्क दिया कि उनकी कथित प्रभावकारी शक्ति के संबंध में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं, क्योंकि उन्हें अब मुख्यमंत्री के ओएसडी के पद से निलंबित कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में बदलाव हुआ है।

जमानत के लिए अपनी याचिका के समर्थन में उन्होंने सह-आरोपी सुनील कुमार अग्रवाल के साथ समानता की मांग की, जिन्हें मई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई।

केस टाइटल: सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 12494/2024

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