सुप्रीम कोर्ट ने AIBE कट-ऑफ अंक कम करने की याचिका खारिज की

Update: 2024-07-09 08:16 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए कट-ऑफ कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कट-ऑफ कम करने से बार में भर्ती होने वाले वकीलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

सीजेआई ने कहा,

"उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए 45 और एससी/एसटी के लिए 40 का कट ऑफ रखा है। अगर वे इतने अंक नहीं ला सकते तो वे किस तरह के वकील होंगे? आप इसे घटाकर 40 और 35 करने के लिए कह रहे हैं!"

सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा,

"पढ़ो भाई! (कृपया अध्ययन करें)"

हाल ही में RTI जवाब से पता चला है कि 50% से अधिक उम्मीदवार 2023 AIBE परीक्षा पास करने में असफल रहे।

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