सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।
याचिकाकर्ता-इन-पर्सन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जाति व्यवस्था को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए याचिका दायर की गई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सीजेआई ने कहा:
"संविधान में विशेष रूप से जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख करने वाले प्रावधान हैं। मूल रूप से तैयार किए गए संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है।"
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।
पीठ ने कहा,
"यह हमारे हस्तक्षेप का मामला नहीं है, खारिज किया जाता है"।
केस टाइटल: वजीर सिंह पूनिया बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 444/2024